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अवैध निर्माण को लेकर सख्त हुआ जेडीए, 585 को जारी किया नोटिस - जेडीए खबर

राजधानी में जेडीए बायलॉज की अवहेलना कर बनाए गए 585 निर्माणों को धारा 32 के तहत नोटिस दिए गए हैं. नोटिस का जवाब नहीं आने की स्थिति में अब जेडीए प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर इन्हें अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है.

jaipur JDA news, जयपुर जेडीए न्यूज
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Published : Sep 14, 2019, 9:25 PM IST

जयपुर. राजधानी में बिल्डर्स और निर्माणकर्ता जेडीए की आंखों में धूल झोंक कर अवैध निर्माण का काम कर रहे हैं. खासकर पृथ्वीराज नगर में नियमों के विपरीत 2 से ज्यादा मंजिलों के अवैध निर्माण तैयार किए जा रहे हैं. जिन पर अब जेडीए सख्त हुआ है. जेडीए की ओर से विभिन्न जोन में 585 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं और नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.

जेडीए ने धारा 32 के तहत नोटिस देकर निर्माणकर्ताओं को 3 दिन का समय दिया है. जिसमें या तो वो अवैध निर्माणों को हटाए, या फिर इस संबंध में उपयुक्त जवाब जेडीए में प्रेषित करें.

अवैध निर्माणों पर सख्त हुआ जेडीए

जेडीए की ओर से जोनवार दिए गए नोटिस -

  • पीआरएन साउथ - 72
  • पीआरएन नॉर्थ - 21
  • जोन 12 - 18
  • जोन 9 - 28
  • जोन 8 - 32
  • जोन 7 - 58

पढ़ें: पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बना भाजपा ने खेला 'जाट कार्ड', बिगाड़े कांग्रेस के जातीय समीकरण

इस संबंध में जेडीए पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि जेडीए किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर दो तरह की कार्रवाई करता है. सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है तो धारा 72 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है. वहीं कोई खातेदार अपनी जमीन पर जेडीए बायलॉज के विपरीत निर्माण करता है तो, धारा 32 के तहत अवैध निर्माण का नोटिस दिया जा रहा है.

इसके तहत 3 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें परिवादी जवाब प्रेषित कर सकते हैं. जिसका जोन स्तर पर परीक्षण कर परफॉर्मा रिपोर्ट पेश की जाती है और जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जेडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जेडीए की ओर से धारा 32 में अवैध मकान, अवैध मल्टीस्टोरी फ्लैट, रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी होने पर नोटिस भेजे गए हैं.

आपको बता दें कि जेडीए प्रशासन फिलहाल बिल्डिंग बायलॉज 2017 के नियमों की पालना के तहत शहर भर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है. वहीं इसके बाद धारा 72 में सरकारी जमीन पर किए गए 651 अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई अमल में ली जाएगी.

जयपुर. राजधानी में बिल्डर्स और निर्माणकर्ता जेडीए की आंखों में धूल झोंक कर अवैध निर्माण का काम कर रहे हैं. खासकर पृथ्वीराज नगर में नियमों के विपरीत 2 से ज्यादा मंजिलों के अवैध निर्माण तैयार किए जा रहे हैं. जिन पर अब जेडीए सख्त हुआ है. जेडीए की ओर से विभिन्न जोन में 585 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं और नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.

जेडीए ने धारा 32 के तहत नोटिस देकर निर्माणकर्ताओं को 3 दिन का समय दिया है. जिसमें या तो वो अवैध निर्माणों को हटाए, या फिर इस संबंध में उपयुक्त जवाब जेडीए में प्रेषित करें.

अवैध निर्माणों पर सख्त हुआ जेडीए

जेडीए की ओर से जोनवार दिए गए नोटिस -

  • पीआरएन साउथ - 72
  • पीआरएन नॉर्थ - 21
  • जोन 12 - 18
  • जोन 9 - 28
  • जोन 8 - 32
  • जोन 7 - 58

पढ़ें: पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बना भाजपा ने खेला 'जाट कार्ड', बिगाड़े कांग्रेस के जातीय समीकरण

इस संबंध में जेडीए पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि जेडीए किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर दो तरह की कार्रवाई करता है. सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है तो धारा 72 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है. वहीं कोई खातेदार अपनी जमीन पर जेडीए बायलॉज के विपरीत निर्माण करता है तो, धारा 32 के तहत अवैध निर्माण का नोटिस दिया जा रहा है.

इसके तहत 3 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें परिवादी जवाब प्रेषित कर सकते हैं. जिसका जोन स्तर पर परीक्षण कर परफॉर्मा रिपोर्ट पेश की जाती है और जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जेडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जेडीए की ओर से धारा 32 में अवैध मकान, अवैध मल्टीस्टोरी फ्लैट, रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी होने पर नोटिस भेजे गए हैं.

आपको बता दें कि जेडीए प्रशासन फिलहाल बिल्डिंग बायलॉज 2017 के नियमों की पालना के तहत शहर भर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है. वहीं इसके बाद धारा 72 में सरकारी जमीन पर किए गए 651 अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई अमल में ली जाएगी.

Intro:जयपुर - राजधानी में जेडीए बायलॉज की अवहेलना कर बनाए गए 585 निर्माणों को धारा 32 के तहत नोटिस दिए गए हैं। नोटिस का जवाब नहीं आने की स्थिति में अब जेडीए प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर, इन्हें अवैध मानते हुये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है।


Body:राजधानी में बिल्डर्स और निर्माण करता जेडीए की आंखों में धूल झोंक कर अवैध निर्माण का काम कर रहे हैं। खासकर पृथ्वीराज नगर में नियमों के विपरीत 2 से ज्यादा मंजिलों के अवैध निर्माण तैयार किए जा रहे हैं। जिन पर अब जेडीए सख्त हुआ है। जेडीए की ओर से विभिन्न जोन में 585 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। और नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। जेडीए ने धारा 32 के तहत नोटिस देकर निर्माणकर्ताओं को 3 दिन का समय दिया है। जिसमें या तो वो अवैध निर्माणों को हटाए, या फिर इस संबंध में उपयुक्त जवाब जेडीए में प्रेषित करें।

जेडीए की ओर से जोनवार दिए गये नोटिस -
पीआरएन साउथ - 72
पीआरएन नॉर्थ - 21
जोन 12 - 18
जोन 9 - 28
जोन 8 - 32
जोन 7 - 58

इस संबंध में जेडीए पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि जेडीए किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर दो तरह की कार्रवाई करता है। सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है तो धारा 72 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है। वहीं कोई खातेदार अपनी जमीन पर जेडीए बायलॉज के विपरीत निर्माण करता है तो, धारा 32 के तहत अवैध निर्माण का नोटिस दिया जा रहा है। इसके तहत 3 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें परिवादी जवाब प्रेषित कर सकते हैं। जिसका जोन स्तर पर परीक्षण कर परफॉर्मा रिपोर्ट पेश की जाती है। और जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जेडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जेडीए की ओर से धारा 32 में अवैध मकान, अवैध मल्टीस्टोरी फ्लैट, रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी होने पर नोटिस भेजे गए हैं।
बाईट - प्रीति जैन, पुलिस अधीक्षक, जेडीए


Conclusion:आपको बता दें कि जेडीए प्रशासन फिलहाल बिल्डिंग बायलॉज 2017 के नियमों की पालना के तहत शहर भर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं इसके बाद धारा 72 में सरकारी जमीन पर किए गए 651 अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई अमल में ली जाएगी।
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