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सरकार की ओर से दी गई छूट के आखिरी 2 महीने शेष, बड़े बकायेदारों पर रहेगा निगम का फोकस, टैक्स नहीं देने पर संपत्ति होगी कुर्क

जयपुर में निगम प्रशासन का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलने पर है. इस संबंध में मंगलवार को सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर्स को निर्देश भी दिये गए हैं. ताकि सरकार की ओर से दी गई छूट के बचे हुए आखिरी 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूला जा सके.

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Published : Nov 5, 2019, 6:05 PM IST

जयपुर. राजधानी में मंगलवार को टैक्स बकाएदारों के समक्ष टैक्स नहीं देने पर संपत्ति जब्त करने के दिशा निर्देश निगम के सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिये गए हैं. बता दें कि नगर निगम अपना खजाना भरने के लिए अब बड़े बकाएदारों को पकड़ेगा. सरकार द्वारा निगम के टैक्स में दी गई छूट के अब आखिरी 2 महीने बचे हैं.

टैक्स नहीं देने पर संपत्ति होगी कुर्क

ऐसे में निगम के अधिकारी बकाया यूडी टैक्स, हाउस टैक्स और लीज की वसूली तेज करेंगे. ये पहली बार हुआ है जब, यूडी टैक्स में मूल राशि पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही हो. वहीं ब्याज और पैनल्टी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

पढ़ेंः आयोग ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी, कैबिनेट कमेटी अब भी बेनतीजा

ऐसे में उसका प्रचार-प्रसार, बकाया वसूली और नियमित कर अदा करने वाले संपत्ति धारकों की लिस्ट तैयार करने का काम तेज किया जाएगा. इसे लेकर मंगलवार को निगम मुख्यालय पर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद रहे. बैठक में अब तक हुई रेवेन्यू वसूली की समीक्षा की गई साथ ही उसमें जो कमियां रही है, उनके कारणों पर मंथन किया गया.

पढ़ेंः जयपुर में 12 बीघा भूमि पर बने अवैध कॉलोनियों पर चला JCB

इस संबंध में निगम कमिश्नर विजय पाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी गई है, वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी. ऐसे में बचे हुए 2 महीनों में किस तरह वसूली करनी है, उसके डायरेक्शन दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 5 लाख से ऊपर के बकायेदारों से पहले वसूली करने के निर्देश दिये गए हैं. वहीं जो संपत्ति धारक बार-बार प्रयास करने के बाद भी पैसा जमा नहीं करा रहे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 82 करोड़ के राजस्व की वसूली की जा चुकी है, जबकि निगम प्रशासन का टारगेट बीते साल के 159 करोड़ के राजस्व से ज्यादा वसूलने का है. ऐसे में अब निगम के अधिकारियों के सामने समय कम और लक्ष्य बड़ा है.

जयपुर. राजधानी में मंगलवार को टैक्स बकाएदारों के समक्ष टैक्स नहीं देने पर संपत्ति जब्त करने के दिशा निर्देश निगम के सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिये गए हैं. बता दें कि नगर निगम अपना खजाना भरने के लिए अब बड़े बकाएदारों को पकड़ेगा. सरकार द्वारा निगम के टैक्स में दी गई छूट के अब आखिरी 2 महीने बचे हैं.

टैक्स नहीं देने पर संपत्ति होगी कुर्क

ऐसे में निगम के अधिकारी बकाया यूडी टैक्स, हाउस टैक्स और लीज की वसूली तेज करेंगे. ये पहली बार हुआ है जब, यूडी टैक्स में मूल राशि पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही हो. वहीं ब्याज और पैनल्टी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

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ऐसे में उसका प्रचार-प्रसार, बकाया वसूली और नियमित कर अदा करने वाले संपत्ति धारकों की लिस्ट तैयार करने का काम तेज किया जाएगा. इसे लेकर मंगलवार को निगम मुख्यालय पर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद रहे. बैठक में अब तक हुई रेवेन्यू वसूली की समीक्षा की गई साथ ही उसमें जो कमियां रही है, उनके कारणों पर मंथन किया गया.

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इस संबंध में निगम कमिश्नर विजय पाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी गई है, वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी. ऐसे में बचे हुए 2 महीनों में किस तरह वसूली करनी है, उसके डायरेक्शन दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 5 लाख से ऊपर के बकायेदारों से पहले वसूली करने के निर्देश दिये गए हैं. वहीं जो संपत्ति धारक बार-बार प्रयास करने के बाद भी पैसा जमा नहीं करा रहे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 82 करोड़ के राजस्व की वसूली की जा चुकी है, जबकि निगम प्रशासन का टारगेट बीते साल के 159 करोड़ के राजस्व से ज्यादा वसूलने का है. ऐसे में अब निगम के अधिकारियों के सामने समय कम और लक्ष्य बड़ा है.

Intro:जयपुर - निगम प्रशासन का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलने पर है। इस संबंध में आज सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर्स को निर्देश भी दिये गए हैं। ताकि सरकार की ओर से दी गई छूट के बचे हुए आखिरी 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूला जा सके। वहीं जो बकायदार बार-बार प्रयास करने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।


Body:नगर निगम अपना खजाना भरने के लिए अब बड़े बकायेदारों को पकड़ेगा। सरकार द्वारा निगम के टैक्स में दी गई छूट के अब आखिरी 2 महीने बचे हैं। ऐसे में निगम के अधिकारी बकाया यूडी टैक्स, हाउस टैक्स और लीज की वसूली तेज करेंगे। ये पहली बार हुआ है जब, यूडी टैक्स में मूल राशि पर 50% छूट दी जा रही हो। वहीं ब्याज और पैनल्टी पर 100% की छूट दी जा रही है। ऐसे में उसका प्रचार प्रसार, बकाया वसूली और नियमित कर अदा करने वाले संपत्ति धारकों की लिस्ट तैयार करने का काम तेज किया जाएगा। इसे लेकर आज निगम मुख्यालय पर समीक्षात्मक बैठक हुई। जिसमें सभी जोन के उपायुक्त और रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद रहे। बैठक में अब तक हुई रेवेन्यू वसूली की समीक्षा की गई। साथ ही उसमें जो कमियां रही है, उनके कारणों पर मंथन किया गया। इस संबंध में निगम कमिश्नर विजय पाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी गई है, वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए 2 महीनों में किस तरह वसूली करनी है, उसके डायरेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 5 लाख से ऊपर के बकायेदारों से पहले वसूली करने के निर्देश दिये गए हैं। वहीं जो संपत्ति धारक बार-बार प्रयास करने के बाद भी पैसा जमा नहीं करा रहे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
बाईट - विजय पाल सिंह, निगम कमिश्नर


Conclusion:आपको बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 82 करोड़ के राजस्व की वसूली की जा चुकी है। जबकि निगम प्रशासन का टारगेट बीते साल के 159 करोड़ के राजस्व से ज्यादा वसूलने का है। ऐसे में अब निगम के अधिकारियों के सामने समय कम और लक्ष्य बड़ा है।
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