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Rajasthan Epidemic Act के तहत जयपुर पुलिस ने चालान काट वसूले 3 लाख 34 हजार रुपए

राजस्थान में एपिडेमिक एक्ट (Rajasthan Epidemic Act) पारित होने के बाद जयपुर पुलिस लगातार नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई कर रही है. पुलिस मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर चालान काट रही है.

Rajasthan Epidemic Act, जयपुर पुलिस
जयपुर पुलिस की कार्रवाई
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Published : Jun 4, 2020, 10:32 AM IST

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस रोजाना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जयपुर पुलिस ने अब तक कुल 1,264 कार्रवाई को अंजाम दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करनेवालों से 3 लाख 34 हजार रुपए वसूले गए हैं.

जयपुर पुलिस की कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने एपिडेमिक अध्यादेश पारित की. जिसके बाद पुलिस के पास Epidemic Act के तहत चालान काटने की पॉवर आ गई. जिसके तहत पूरे प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है. जयपुर पुलिस भी एपिडेमिक एक्ट के तहत कानून का पालन नहीं करनेवाले के खिलाफ लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूल रही है. इनमें मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले, बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले तमाम लोग शामिल हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें. कोरोना मामलों में देश की स्थिति चिंताजनक : सीएम गहलोत

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि शहर के तमाम बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस इस एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है. सरकार द्वारा एपिडेमिक अध्यादेश पारित करने के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने और चालान काटने की पॉवर दी गई है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने तमाम जिलों और प्रत्येक थाना स्तर पर चालान व रसीद बुक भिजवाई है और अधिक से अधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस रोजाना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जयपुर पुलिस ने अब तक कुल 1,264 कार्रवाई को अंजाम दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करनेवालों से 3 लाख 34 हजार रुपए वसूले गए हैं.

जयपुर पुलिस की कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने एपिडेमिक अध्यादेश पारित की. जिसके बाद पुलिस के पास Epidemic Act के तहत चालान काटने की पॉवर आ गई. जिसके तहत पूरे प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है. जयपुर पुलिस भी एपिडेमिक एक्ट के तहत कानून का पालन नहीं करनेवाले के खिलाफ लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूल रही है. इनमें मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले, बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले तमाम लोग शामिल हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

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एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि शहर के तमाम बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस इस एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है. सरकार द्वारा एपिडेमिक अध्यादेश पारित करने के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने और चालान काटने की पॉवर दी गई है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने तमाम जिलों और प्रत्येक थाना स्तर पर चालान व रसीद बुक भिजवाई है और अधिक से अधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

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