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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया - जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा ट

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Punishment for the accused of raping a minor, Jaipur POCSO Court
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Oct 28, 2021, 4:46 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिंभुदयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में डीजीपी को कहा है कि वे प्रकरण में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले अनुसंधान अधिकारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता की मां के मोबाइल पर 20 नवंबर 2017 को उसके जीजा धनसीराम ने फोन कर बहन के बीमार होने की जानकारी दी और बहरोड़ पुलिया के नीचे बुलाया. इस पर पीड़िता घर वालों को बिना बताए वहां चली गई. पुलिया के नीचे पीड़िता को उसका जीजा धनसीराम, बनवारी, जीजा की बहन और अभियुक्त मिले. इसके बाद वे पीड़िता को भाबरू की नदी में बेर खिलाने का बहाना कर अपने साथ ले गए.

पढ़ें. भीलवाड़ा में छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का मामला: पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा... 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

यहां अन्य सभी लोगों के दूर जाने पर शिंभुदयाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर तीस नवंबर को पीड़िता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिंभुदयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में डीजीपी को कहा है कि वे प्रकरण में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले अनुसंधान अधिकारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता की मां के मोबाइल पर 20 नवंबर 2017 को उसके जीजा धनसीराम ने फोन कर बहन के बीमार होने की जानकारी दी और बहरोड़ पुलिया के नीचे बुलाया. इस पर पीड़िता घर वालों को बिना बताए वहां चली गई. पुलिया के नीचे पीड़िता को उसका जीजा धनसीराम, बनवारी, जीजा की बहन और अभियुक्त मिले. इसके बाद वे पीड़िता को भाबरू की नदी में बेर खिलाने का बहाना कर अपने साथ ले गए.

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यहां अन्य सभी लोगों के दूर जाने पर शिंभुदयाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर तीस नवंबर को पीड़िता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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