जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने जोधराज को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता और उसका पति कोटा के इटावा से मजदूरी के लिए जोधराज के साथ जयपुर आए थे. दादी का फाटक स्थित मजदूर के कमरे पर ही रुक गए थे.
कुछ दिनों बाद 16 सितंबर 2019 को पीड़िता का पति अपने बच्चों को लेने के लिए इटावा चला गया. रात को मौका देखकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया. पीड़िता के चिल्लाने पर पड़ोस की महिला आने पर वह भाग गया. घटना को लेकर पीड़िता ने 18 सितंबर को इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसे इटावा पुलिस ने कार्रवाई के लिए मुरलीपुरा थाने भेज दिया. पुलिस ने 29 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.