ETV Bharat / city

Jaipur POCSO Court : कक्षा 5 की छात्रा से गंदी हरकत करने वाले शिक्षक को सजा - jaipur POCSO court news

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Jaipur POCSO Court sentenced accused) ने सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा से ज्यादती करने वाले शिक्षक प्रेमचंद गुर्जर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

Jaipur POCSO court sentenced teacher
जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा से ज्यादती करने वाले शिक्षक को सुनाई सजा
author img

By

Published : Dec 8, 2021, 6:01 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कोटपूतली में सरकारी स्कूल (Jaipur POCSO court sentenced teacher) की कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा से ज्यादती करने वाले शिक्षक प्रेमचंद गुर्जर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अध्यापक और छात्र के रिश्ते को कलंकित किया है. ऐसे अपराधों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर और घृणित प्रकृति का है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती है.

पढ़ें.Jaipur POCSO Court : शादी का झांसा देकर नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि कोटपूतली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता 8 सितंबर 2018 को लंच ब्रेक में मिड-डे-मील का खाना खाने के बाद प्लेट धो रही थी. इस दौरान स्कूल शिक्षक प्रेमंचद उसे छात्रों के लिए बनाए गए बाथरूम में ले गया.

इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता से गंदी हरकतें की और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी. घटना के अगले दिन पीड़िता को परेशान देखकर उसके परिजनों ने पूछताछ की. जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने सरुण्ड थाने में अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए कृत्य को लेकर बयान दोहराए. जिसे आधार बनाकर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कोटपूतली में सरकारी स्कूल (Jaipur POCSO court sentenced teacher) की कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा से ज्यादती करने वाले शिक्षक प्रेमचंद गुर्जर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अध्यापक और छात्र के रिश्ते को कलंकित किया है. ऐसे अपराधों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर और घृणित प्रकृति का है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती है.

पढ़ें.Jaipur POCSO Court : शादी का झांसा देकर नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि कोटपूतली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता 8 सितंबर 2018 को लंच ब्रेक में मिड-डे-मील का खाना खाने के बाद प्लेट धो रही थी. इस दौरान स्कूल शिक्षक प्रेमंचद उसे छात्रों के लिए बनाए गए बाथरूम में ले गया.

इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता से गंदी हरकतें की और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी. घटना के अगले दिन पीड़िता को परेशान देखकर उसके परिजनों ने पूछताछ की. जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने सरुण्ड थाने में अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए कृत्य को लेकर बयान दोहराए. जिसे आधार बनाकर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.