जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब डेढ़ माह तक दुष्कर्म करने वाले (Jaipur POCSO Court sentenced) अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण में लापरवाह दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है.
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त को जेल में 90 दिन की अवधि पूरी होने के चलते उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया था. वहीं महिला सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई. अदालत ने कहा कि जिन आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई थी, उनके खिलाफ आज तक आरोप पत्र पेश ही नहीं किया गया और न ही अदालत को इस संबंध में कोई जानकारी दी गई.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने तीस मार्च 2019 को फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 15 मई 2019 को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.
अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त अपने अन्य रिश्तेदारों की मदद से पीड़िता को पहले कोटा ले गया. यहां उसने पीड़िता को चार दिन तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त उसे हैदराबाद ले गया. यहां अभियुक्त ने उसे करीब चालीस दिनों तक अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया.
वहीं पीड़िता की ओर से विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि अभियुक्त 19 फरवरी 2019 को भी पीड़िता को अपने साथ ले गया था, लेकिन उस समय परिजनों ने अभियुक्त की समझाइश कर दी थी.