जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो नाबालिग बहनों के साथ लैंगिक प्रताड़ना करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया, कि 10 मार्च 2019 को पीड़िता अपनी मौसी की लड़की के साथ शौच के लिए गई थी. रास्ते में अभियुक्त मिला और दोनों को मंदिर पर ले गया. यहां अभियुक्त ने दोनों पीड़िताओं को 600 रुपए दिए और घटना के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देने को कहा. इसके बाद अभियुक्त ने दोनों पीड़िताओं के साथ अश्लील हरकतें की. इतनी देर में एक पीड़िता की मां उन्हें ढूंढते- ढूंढते वहां आ गई. जिसे देख कर अभियुक्त वहां से भाग हो गया.
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पीड़िताओं के परिजनों की ओर से 12 मार्च को जमवारामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिसके बाद बुधवार अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.