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Burger King को 50 पैसे ज्यादा लेना पड़ा महंगा, अब भरने होंगे छह हजार रुपए - ऑनलाइन फास्ट फूड डिलीवरी

ऑनलाइन फास्ट फूड डिलीवरी (Online Fast Food Delivery) करने वाली कंपनी बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड को ग्राहक से मात्र 50 पैसे ज्यादा लेने के एवज में अब 6 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. ये फैसला जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने सुनाया है.

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बर्गर किंग
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Published : Jun 19, 2021, 7:52 PM IST

जयपुर. ऑनलाइन फास्ट फूड डिलीवरी (Online Fast Food Delivery) करने वाली अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड (Burger King) को उपभोक्ता से निर्धारित कीमत से सिर्फ पचास पैसे ज्यादा वसूलना महंगा पड़ गया है. कंपनी पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये फैसला जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने सुनाया है. आयोग ने कंपनी को अधिक वसूली गई पचास पैसे की राशि भी लौटाने को कहा है.

पढ़ें: JDA ने 210 कॉलोनियों में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, High Court ने जारी किए थे निर्देश

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि हर्जाना और पचास पैसे की राशि का भुगतान एक माह में नहीं होने पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा किया जाए. आयोग ने ये आदेश शिकायतकर्ता हर्ष जैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया. मामले में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने झोटवाडा स्थित बर्गर किंग से 23 दिसंबर 2019 को बर्गर खरीदा था. जिसकी कीमत 52 रुपए पचास पैसे थी.

इसके बावजूद दुकानदार ने पचास पैसे राउंड ऑफ करते हुए 53 रुपए वसूल लिए. दुकानदार का ऐसा करना सेवा दोष की श्रेणी में आता है. इसलिए अधिक वसूली गई कीमत, मानसिक संताप और परिवाद व्यय दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ये फैसला सुनाया.

जयपुर. ऑनलाइन फास्ट फूड डिलीवरी (Online Fast Food Delivery) करने वाली अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड (Burger King) को उपभोक्ता से निर्धारित कीमत से सिर्फ पचास पैसे ज्यादा वसूलना महंगा पड़ गया है. कंपनी पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये फैसला जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने सुनाया है. आयोग ने कंपनी को अधिक वसूली गई पचास पैसे की राशि भी लौटाने को कहा है.

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आयोग ने अपने आदेश में कहा कि हर्जाना और पचास पैसे की राशि का भुगतान एक माह में नहीं होने पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा किया जाए. आयोग ने ये आदेश शिकायतकर्ता हर्ष जैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया. मामले में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने झोटवाडा स्थित बर्गर किंग से 23 दिसंबर 2019 को बर्गर खरीदा था. जिसकी कीमत 52 रुपए पचास पैसे थी.

इसके बावजूद दुकानदार ने पचास पैसे राउंड ऑफ करते हुए 53 रुपए वसूल लिए. दुकानदार का ऐसा करना सेवा दोष की श्रेणी में आता है. इसलिए अधिक वसूली गई कीमत, मानसिक संताप और परिवाद व्यय दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ये फैसला सुनाया.

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