जयपुर. ऑनलाइन फास्ट फूड डिलीवरी (Online Fast Food Delivery) करने वाली अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड (Burger King) को उपभोक्ता से निर्धारित कीमत से सिर्फ पचास पैसे ज्यादा वसूलना महंगा पड़ गया है. कंपनी पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये फैसला जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने सुनाया है. आयोग ने कंपनी को अधिक वसूली गई पचास पैसे की राशि भी लौटाने को कहा है.
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आयोग ने अपने आदेश में कहा कि हर्जाना और पचास पैसे की राशि का भुगतान एक माह में नहीं होने पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा किया जाए. आयोग ने ये आदेश शिकायतकर्ता हर्ष जैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया. मामले में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने झोटवाडा स्थित बर्गर किंग से 23 दिसंबर 2019 को बर्गर खरीदा था. जिसकी कीमत 52 रुपए पचास पैसे थी.
इसके बावजूद दुकानदार ने पचास पैसे राउंड ऑफ करते हुए 53 रुपए वसूल लिए. दुकानदार का ऐसा करना सेवा दोष की श्रेणी में आता है. इसलिए अधिक वसूली गई कीमत, मानसिक संताप और परिवाद व्यय दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ये फैसला सुनाया.