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कोरोना काल में जयपुर डिस्कॉम ने BPL लघु घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को दी राहत, 31 अक्टूबर तक बिना पेनल्टी जमा हो सकेंगे बिल

बीपीएल लघु घरेलू श्रेणी और कृषि उपभोक्ताओं को लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर भी अब पेनल्टी और लेेट फीस में छूट मिलेगी. जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

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Published : Oct 10, 2020, 8:07 AM IST

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उपजे हालातों में डिस्कॉम ने बीपीएल लघु घरेलू श्रेणी और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी और विलंब शुल्क में छूट देने की घोषणा की है. जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. जारी किए गए आदेश में इसका फायदा बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी में उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका मासिक उपभोग 50 मिनट तक है.

जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि छूट की समय सीमा सीमित होने के कारण बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिलिंग अक्टूबर 2020 में जारी बिजली बिलों में ही छूट की राशि कम करके भेजी जा रही है. इसके साथ ही छूट प्रदान करने की यह योजना कृषि बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को डीसी और पीडीसी बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है.

पढे़ं: स्टेट GST टीम ने ओसवाल ग्रुप के 6 ठिकानों पर मारा छापा, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की संभावना

ऐसे उपभोक्ता संबंधित उपखंड कार्यालय में संपर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा कुल बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं किया जाता है, तो बिल में कम की गई पेनल्टी अथवा विलंब शुल्क आगामी बिजली बिल की राशि में पुनःदेय होगी.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उपजे हालातों में डिस्कॉम ने बीपीएल लघु घरेलू श्रेणी और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी और विलंब शुल्क में छूट देने की घोषणा की है. जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. जारी किए गए आदेश में इसका फायदा बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी में उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका मासिक उपभोग 50 मिनट तक है.

जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि छूट की समय सीमा सीमित होने के कारण बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिलिंग अक्टूबर 2020 में जारी बिजली बिलों में ही छूट की राशि कम करके भेजी जा रही है. इसके साथ ही छूट प्रदान करने की यह योजना कृषि बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को डीसी और पीडीसी बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है.

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ऐसे उपभोक्ता संबंधित उपखंड कार्यालय में संपर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा कुल बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं किया जाता है, तो बिल में कम की गई पेनल्टी अथवा विलंब शुल्क आगामी बिजली बिल की राशि में पुनःदेय होगी.

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