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जयपुर: आईजी सतर्कता के आश्रितों को 90 लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश - आईजी को मुआवजा

सड़क दुर्घटना में मारे गए पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता मधुसूदन सिंह और उनकी पत्नी के आश्रितों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 90 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं.

IG compensation, आईजी को मुआवजा
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Published : Aug 30, 2019, 9:29 PM IST

जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने राज्य सरकार को सड़क दुर्घटना में मारे गए पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता मधुसूदन सिंह और उनकी पत्नी के आश्रितों को कुल करीब 90 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से इस राशि पर सात फीसदी ब्याज भी आश्रितों को देने को कहा है.

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अदालत ने यह आदेश अनिरुद्ध सिंह व अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. दावे में अधिवक्ता नरेन्द्र नाथ तिवाड़ी ने अदालत को बताया कि पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता के पद पर तैनात मधुसूदन सिंह 26 जून 2011 को अपनी सरकारी कार से जैसलमेर में निरीक्षण के लिए गए थे. इस दौरान उनकी पत्नी दमयन्ति भी उनके साथ थी. रास्ते में बम्बरों की ढाणी के पास सरकारी वाहन के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी के टक्कर मार दी.

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जिससे सरकारी गाड़ी पलट गई. वहीं बाद में इलाज के दौरान दंपत्ति की मौत हो गई. ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने आश्रितों को कुल 90 लाख रुपए और इन राशि पर अलग से ब्याज देने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने राज्य सरकार को सड़क दुर्घटना में मारे गए पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता मधुसूदन सिंह और उनकी पत्नी के आश्रितों को कुल करीब 90 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से इस राशि पर सात फीसदी ब्याज भी आश्रितों को देने को कहा है.

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अदालत ने यह आदेश अनिरुद्ध सिंह व अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. दावे में अधिवक्ता नरेन्द्र नाथ तिवाड़ी ने अदालत को बताया कि पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता के पद पर तैनात मधुसूदन सिंह 26 जून 2011 को अपनी सरकारी कार से जैसलमेर में निरीक्षण के लिए गए थे. इस दौरान उनकी पत्नी दमयन्ति भी उनके साथ थी. रास्ते में बम्बरों की ढाणी के पास सरकारी वाहन के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी के टक्कर मार दी.

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जिससे सरकारी गाड़ी पलट गई. वहीं बाद में इलाज के दौरान दंपत्ति की मौत हो गई. ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने आश्रितों को कुल 90 लाख रुपए और इन राशि पर अलग से ब्याज देने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने राज्य सरकार को सडक़ दुर्घटना में मारे गए पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता मधुसूदन सिंह और उनकी पत्नी के आश्रितों को कुल करीब नब्बे लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से इस राशि पर सात फीसदी ब्याज भी आश्रितों को देने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अनिरुद्ध सिंह व अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:दावे में अधिवक्ता नरेन्द्र नाथ तिवाडी ने अदालत को बताया कि पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता के पद पर तैनात मधुसूदन सिंह 26 जून 2011 को अपनी सरकारी कार से जैसलमेर में निरीक्षण के लिए गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी दमयन्ति भी उनके साथ थी। रास्ते में बम्बरों की ढ़ाणी के पास सरकारी वाहन के चालक ने लापरवाही से गाडी चलाते हुए दूसरी गाडी के टक्कर मार दी। जिससे सरकारी गाडी पलट गई वहीं बाद में इलाज के दौरान दंपत्ति की मौत हो गई। ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने आश्रितों को कुल नब्बे लाख रुपए व इन राशि पर अलग से ब्याज देने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
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