ETV Bharat / city

जयपुर बम कांड के अभियुक्तों ने 32 अपीलें पेश करने के लिए मांगा समय

जयपुर बम कांड के अभियुक्तों ने 32 अपीलें पेश करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से समय मांगा है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों के डेथ रेफरेंस में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

rajasthan highcourt  राजस्थान हाइकोर्ट  jaipur news  जयपुर बम कांड  jaipur bombings
32 अपीलें पेश करने के लिए मांगा समय
author img

By

Published : Jul 7, 2020, 11:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर बम कांड में मिली फांसी की सजा के अभियुक्तों को मामले में 32 अपीले करने के लिए नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों के डेथ रेफरेंस में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में अभियुक्तों की ओर से 8 मामलों में अलग-अलग अपील पेश करनी है. इनमें करीब 20,000 से अधिक अपीलें शामिल की जाएंगी. ऐसे में अपील पेश करने में समय लगने की संभावना है. साथ ही प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाने की गुहार की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक टाल दी है.

यह भी पढ़ेंः कोरोना महामारी को देखते हुए देश में क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में एक के बाद एक बम धमाके हुए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे. मामले में बम कांड की विशेष अदालत ने गत वर्ष 20 दिसंबर को मोहम्मद सैफ, सैफूर उर्फ सेफुर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाते हुए शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर बम कांड में मिली फांसी की सजा के अभियुक्तों को मामले में 32 अपीले करने के लिए नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों के डेथ रेफरेंस में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में अभियुक्तों की ओर से 8 मामलों में अलग-अलग अपील पेश करनी है. इनमें करीब 20,000 से अधिक अपीलें शामिल की जाएंगी. ऐसे में अपील पेश करने में समय लगने की संभावना है. साथ ही प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाने की गुहार की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक टाल दी है.

यह भी पढ़ेंः कोरोना महामारी को देखते हुए देश में क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में एक के बाद एक बम धमाके हुए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे. मामले में बम कांड की विशेष अदालत ने गत वर्ष 20 दिसंबर को मोहम्मद सैफ, सैफूर उर्फ सेफुर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाते हुए शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.