जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर बम कांड में मिली फांसी की सजा के अभियुक्तों को मामले में 32 अपीले करने के लिए नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों के डेथ रेफरेंस में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में अभियुक्तों की ओर से 8 मामलों में अलग-अलग अपील पेश करनी है. इनमें करीब 20,000 से अधिक अपीलें शामिल की जाएंगी. ऐसे में अपील पेश करने में समय लगने की संभावना है. साथ ही प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाने की गुहार की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक टाल दी है.
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गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में एक के बाद एक बम धमाके हुए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे. मामले में बम कांड की विशेष अदालत ने गत वर्ष 20 दिसंबर को मोहम्मद सैफ, सैफूर उर्फ सेफुर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाते हुए शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था.