ETV Bharat / city

जयपुर बम ब्लास्ट केसः गुनाहगारों को सजा का ऐलान जल्द, बरी आरोपी के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट: विशिष्ट लोक अभियोजक

जयपुर में हुए 8 सिलसिलेवार बम धमाकों के पांच आरोपियों में से चार को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं, एक आरोपी को सबूतों के आभाव में दोषमुक्त माना है. इस मामले में पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक दोषमुक्त किए गए आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं.

Jaipur Blast Case Punishment, बम धमाके 13 दिसंबर 2008
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीचंद
author img

By

Published : Dec 18, 2019, 5:12 PM IST

जयपुर. 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में एक के बाद एक हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों के 4 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है. इसके साथ ही एक आतंकी को दोषमुक्त कर दिया गया. कोर्ट आगामी एक दो दिन के भीतर दोषियों को सजा सुना सकती है.

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा का ऐलान जल्द

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जल्द ही सजा सुनाई जाएगी. इसके अलावा जिन धाराओं में आरोपी को दोषमुक्त किया गया है. उसको लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.

पढ़ेंः जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार...

जयपुर बम ब्लास्ट केस में पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी श्रीचंद का कहना है कि अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उससे वह अब तक संतुष्ट हैं. चारों आतंकियों को कोर्ट द्वारा क्या सजा सुनाई जाती है इसके बाद वह हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर अपील करने की रणनीति तैयार करेंगे.

पढ़ेंः Exclusive: जेल से बाहर आने के बाद पायल ने कहा- राजस्थान में 'अभिव्यक्ति की आजादी' पर शायद प्रतिबंध

स्पेशल पीपी श्रीचंद ने बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121-ए, 124-ए, 153-ए के तहत दोषी माना है. इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1-ए और 18 के तहत दोषी माना गया है.

जयपुर. 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में एक के बाद एक हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों के 4 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है. इसके साथ ही एक आतंकी को दोषमुक्त कर दिया गया. कोर्ट आगामी एक दो दिन के भीतर दोषियों को सजा सुना सकती है.

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा का ऐलान जल्द

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जल्द ही सजा सुनाई जाएगी. इसके अलावा जिन धाराओं में आरोपी को दोषमुक्त किया गया है. उसको लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.

पढ़ेंः जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार...

जयपुर बम ब्लास्ट केस में पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी श्रीचंद का कहना है कि अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उससे वह अब तक संतुष्ट हैं. चारों आतंकियों को कोर्ट द्वारा क्या सजा सुनाई जाती है इसके बाद वह हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर अपील करने की रणनीति तैयार करेंगे.

पढ़ेंः Exclusive: जेल से बाहर आने के बाद पायल ने कहा- राजस्थान में 'अभिव्यक्ति की आजादी' पर शायद प्रतिबंध

स्पेशल पीपी श्रीचंद ने बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121-ए, 124-ए, 153-ए के तहत दोषी माना है. इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1-ए और 18 के तहत दोषी माना गया है.

Intro:जयपुर
एंकर- 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में एक के बाद एक हुए आठ सीरियल बम ब्लास्ट को लेकर आज विशेष न्यायालय द्वारा चार आतंकियों को दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही एक आतंकी को दोषमुक्त कर दिया गया। जिसको लेकर स्पेशल पीपी श्रीचंद का कहना है की जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद जिन धाराओं में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है उसको लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।


Body:वीओ- जयपुर बम ब्लास्ट में पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी श्रीचंद का कहना है कि अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उससे वह अब तक संतुष्ट है। हालांकि चारों आतंकियों को कोर्ट द्वारा क्या सजा सुनाई जाती है इसके बाद वह हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर अपील करने की रणनीति तैयार करेंगे। इसके साथ ही स्पेशल पीपी श्रीचंद ने बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121-ए, 124-ए, 153-ए के तहत दोषी माना है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1-ए और 18 के तहत दोषी माना गया है।

बाइट- श्रीचंद, स्पेशल- पीपी


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.