जयपुर. प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते शादी-विवाह और अन्य समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। और यदि आगंतुकों की संख्या इससे ज्यादा होती है, तो आयोजकों से 25000 जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश है. हालांकि ये कार्रवाई करने के अधिकार नगरीय क्षेत्रों में बीडीओ और जिला परिषद सीईओ के पास ही है। वहीं अब जयपुर नगर निगम जोन उपायुक्तों को जिला कलेक्टर द्वारा सोमवार तक अधिकृत कर दिया जाएगा.
उधर, स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी करते हुए विवाह स्थलों पर होने वाले समारोह के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर, विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त करने के भी आदेश दिए हैं. इस संबंध में ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर दिनेश यादव ने बताया कि विवाह स्थलों के संचालक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्र होते ही प्रवेश द्वार बंद कर, अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना सुनिश्चित करेंगे. यदि कहीं भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें कि 22 नवंबर को गृह विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, उसमें बिना अनुमति शादी समारोह या सामूहिक भोजन कराने पर 5000 का जुर्माना, और 100 से ज्यादा आगंतुकों को किसी समारोह में बुलाने पर 25000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है. ये कार्रवाई सोमवार से निगम जोन उपायुक्त भी कर सकेंगे.