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राजस्थान में निजी वाहनों पर अब नहीं लिख सकेंगे कुछ भी, सख्त कार्रवाई के निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठन, पदों के नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, कोई स्लोगन आदि लिखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, ऐसा करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

rajasthan news, पुलिस मुख्यालय जयपुर की खबर
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Published : Sep 3, 2019, 7:30 PM IST

जयपुर. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह विभाग के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजे गए पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और कमिश्नरेट के डीसीपी को तुरंत निर्देशों की पालना करवाने के लिए आदेश जारी किया है.

राजस्थान में कुछ भी नहीं लिखने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक यातायात चुनाराम जाट ने या आदेश जारी किए हैं और साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. नागरिक अधिकार संस्थान द्वारा यह सुझाव गृह विभाग को दिया गया था.

पढ़ें: ईटीवी भारत पर खबर दिखाने के बाद जागा पंचायती राज विभाग, वेबसाइट किया अपडेट

जिस पर अमल करते हुए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, स्वयं का नाम, गांव का नाम, विभिन्न चिन्ह व स्लोगन इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करने को लेकर एक पत्र भेजा. गृह विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त नियमों की पालना को लेकर आदेश जारी किए गए.

जयपुर. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह विभाग के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजे गए पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और कमिश्नरेट के डीसीपी को तुरंत निर्देशों की पालना करवाने के लिए आदेश जारी किया है.

राजस्थान में कुछ भी नहीं लिखने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक यातायात चुनाराम जाट ने या आदेश जारी किए हैं और साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. नागरिक अधिकार संस्थान द्वारा यह सुझाव गृह विभाग को दिया गया था.

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जिस पर अमल करते हुए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, स्वयं का नाम, गांव का नाम, विभिन्न चिन्ह व स्लोगन इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करने को लेकर एक पत्र भेजा. गृह विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त नियमों की पालना को लेकर आदेश जारी किए गए.

Intro:जयपुर
एंकर- पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठन, पदों के नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, कोई स्लोगन आदि लिखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह विभाग के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजे गए पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और कमिश्नरेट के डीसीपी को तुरंत निर्देशों की पालना करवाने के लिए आदेश जारी किया है।


Body:वीओ- पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक यातायात चुनाराम जाट ने या आदेश जारी किए हैं और साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक अधिकार संस्थान द्वारा यह सुझाव गृह विभाग को दिया गया था। जिस पर अमल करते हुए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, स्वयं का नाम, गांव का नाम, विभिन्न चिन्ह व स्लोगन इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करने को लेकर एक पत्र भेजा। गृह विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त नियमों की पालना को लेकर आदेश जारी किए गए।



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