जयपुर. पंचायती राज आम चुनाव 2020 के लिए सरपंच पद के लिए नामांकन भरने के लिए संतानों की संख्या और अपराध संबंधी घोषणा पत्र देना होगा. साथ ही घर में क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा किया जाना भी आवश्यक है.
जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़ ने बताया कि सरपंच पद के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर कई मिथ्या और भ्रामक जानकारी शेयर की जा रही है. इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सही जानकारी देना जरूरी है. कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी पर चुनाव लड़ने वालों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. नाम निर्देशन पत्र प्रारूप संख्या 4
2. संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप संख्या 4 घ
3. क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
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4. उपाबंध 1 बी (केवल सरपंच पद के लिए): अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के बारे में 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और शपथ पत्र को नोटरी से प्रमाणित किया जाना भी जरूरी होगा.
5. सांख्यिकी सूचना फॉर्म (केवल सरपंच पद के लिए) पासपोर्ट साइज फोटो के साथ : इस प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, जाति, व्यवसाय शैक्षणिक योग्यता और यदि राजनीतिक दल से संबंधित है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होगी. इसको कहीं से भी प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है.
6. नामांकन भरने के लिए सरपंच पद के लिए जमानत राशि 500 रुपये है. अगर अभ्यर्थी महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो जमानत राशि 250 रुपये जमा करानी होगी. यह राशि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नामांकन भरने की तारीख को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवानी होती है.
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7. आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा. यह प्रमाण पत्र नामांकन के साथ जमा करवाना आवश्यक है.
8. चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए.
9. प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी करता है उस निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है.
10. मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि को नामांकन पत्र जांच में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से ध्यान नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा नामांकन के संबंध में संबंधित उपखंड कार्यालय या तहसील कार्यालय से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है.