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सचिवालय में कल से शुरू होगा कामकाज, लेकिन इन निर्देशों के साथ - work will start in the secretariat

प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन के बीच शासन सचिवालय सोमवार से खुलेगा. जहां विभागों में कामकाज शुरू होगा. हालांकि सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के साथ ही विभागाध्यक्ष नियमित रूप से उपस्थिति रहेंगे तो वहीं सचिवालय कार्मिकों को इसमें छूट दी जाएगी.

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सचिवालय में कल से शुरू होगा कामकाज
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Published : Apr 19, 2020, 12:17 PM IST

जयपुर. रोटेशन प्रणाली के लिहाज से एक तिहाई कर्मचारी ही सचिवालय में उपस्थित रहेंगे. हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जनता के सचिवालय में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसे लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है.

हालांकि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के कार्मिकों को ऑफिस आने-जाने से छूट मिलेगी. सचिवालय के सभी विभागों में एक तिहाई मंत्रालयिक कर्मचारी रोटेशन के हिसाब से कार्यालय में उपस्थित होंगे. इनके नाम संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. इसके बाद ही उन्हें सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः कटारिया ने सीएम को लिखा पत्र, लॉकडाउन में मिलने वाली छूट पर जताई चिंता

रोटेशन के आधार पर जिस दिन कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, उस दिन उसे वर्क फ्रॉम होम करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. वहीं सचिवालय में 10 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की होने वाली बैठकों पर रोक रहेगी. 10 से कम अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यक बैठक होती भी है तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक मास्क लगाकर बैठक करनी होगी.

जयपुर. रोटेशन प्रणाली के लिहाज से एक तिहाई कर्मचारी ही सचिवालय में उपस्थित रहेंगे. हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जनता के सचिवालय में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसे लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है.

हालांकि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के कार्मिकों को ऑफिस आने-जाने से छूट मिलेगी. सचिवालय के सभी विभागों में एक तिहाई मंत्रालयिक कर्मचारी रोटेशन के हिसाब से कार्यालय में उपस्थित होंगे. इनके नाम संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. इसके बाद ही उन्हें सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.

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रोटेशन के आधार पर जिस दिन कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, उस दिन उसे वर्क फ्रॉम होम करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. वहीं सचिवालय में 10 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की होने वाली बैठकों पर रोक रहेगी. 10 से कम अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यक बैठक होती भी है तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक मास्क लगाकर बैठक करनी होगी.

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