ETV Bharat / city

नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले दंपती को सजा...कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

17 साल की पीड़िता को उसके पिता की मौत के बाद सहेली की मां नौकरी दिलाने का झांसा देकर जयपुर ले आई. उसने उसे हरिसिंह और रेखा को सौंप दिया. उन्होंने लड़की को देह कारोबार में धकेल दिया.

author img

By

Published : Sep 6, 2021, 9:13 PM IST

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग युवती से देह व्यापार कराने वाले पति-पत्नी हरिसिंह और रेखा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जबकि सह आरोपी मोहम्मद सरफराज और सुमन सिंह फरार चल रहे हैं. अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर दो लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएं. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कानपुर निवासी 17 वर्षीय पीड़िता के पिता का निधन होने के बाद उसकी सहेली की मां सुमन उसे नौकरी दिलाने के नाम पर जयपुर ले आई.

पढ़ें- पहलू खां मॉब लिंचिंग केस : बरी किए 6 आरोपी को जमानती वारंट से किया तलब

यहां उसने पीड़िता को हरि सिंह और रेखा को सौंप दिया. दोनों ने उससे देह व्यापार कराया. इस दौरान तीन जुलाई 2014 को पीड़िता को दौसा भेजा. रास्ते में एक युवक को इसकी जानकारी देने पर वह पीड़िता को भरतपुर ले गया और एक एनजीओ को सौंप दिया. एनजीओ की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने 6 जून 2014 को एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग युवती से देह व्यापार कराने वाले पति-पत्नी हरिसिंह और रेखा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जबकि सह आरोपी मोहम्मद सरफराज और सुमन सिंह फरार चल रहे हैं. अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर दो लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएं. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कानपुर निवासी 17 वर्षीय पीड़िता के पिता का निधन होने के बाद उसकी सहेली की मां सुमन उसे नौकरी दिलाने के नाम पर जयपुर ले आई.

पढ़ें- पहलू खां मॉब लिंचिंग केस : बरी किए 6 आरोपी को जमानती वारंट से किया तलब

यहां उसने पीड़िता को हरि सिंह और रेखा को सौंप दिया. दोनों ने उससे देह व्यापार कराया. इस दौरान तीन जुलाई 2014 को पीड़िता को दौसा भेजा. रास्ते में एक युवक को इसकी जानकारी देने पर वह पीड़िता को भरतपुर ले गया और एक एनजीओ को सौंप दिया. एनजीओ की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने 6 जून 2014 को एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.