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ग्राम विकास अधिकारी की रिकवरी पर रोक... - restriction on recovery

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही वेतन की रिकवरी निकालने के आदेश पर रोक लगाई है.

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ग्राम विकास अधिकारी की रिकवरी पर रोक...
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Published : Feb 10, 2020, 8:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन कम कर अधिक दिए वेतन की रिकवरी निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अधिकरण ने पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रामजी लाल की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चयनित वेतनमान का लाभ देने के संबंध में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जगदीश भनोदा के संबंध में दिए आदेश को याचिकाकर्ता पर लागू करने को कहा. इसकी पालना में विभाग ने जून 2018 में याचिकाकर्ता को लाभ भी दे दिए

यह भी पढ़ेंः नर्स ग्रेड द्वितीय और एएनएम भर्ती- 2018 में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अपील में कहा गया कि गत दिसंबर माह में जिला परिषद टोंक के सीईओ ने एक आदेश जारी कर अदालती आदेश पर पूर्व में दिए चयनित वेतनमान के आदेश को वापस लेते हुए रिकवरी निकाल दी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन कम कर अधिक दिए वेतन की रिकवरी निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अधिकरण ने पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रामजी लाल की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चयनित वेतनमान का लाभ देने के संबंध में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जगदीश भनोदा के संबंध में दिए आदेश को याचिकाकर्ता पर लागू करने को कहा. इसकी पालना में विभाग ने जून 2018 में याचिकाकर्ता को लाभ भी दे दिए

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अपील में कहा गया कि गत दिसंबर माह में जिला परिषद टोंक के सीईओ ने एक आदेश जारी कर अदालती आदेश पर पूर्व में दिए चयनित वेतनमान के आदेश को वापस लेते हुए रिकवरी निकाल दी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन कम कर अधिक दिए वेतन की रिकवरी निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रामजीलाल की अपील पर दिए।Body:अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में चयनीत वेतनमान का लाभ देने के संबंध में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस संबंध में जगदीश भनोदा के संबंध में दिए आदेश को याचिकाकर्ता पर लागू करने को कहा। इसकी पालना में विभाग ने जून 2018 में याचिकाकर्ता को लाभ भी दे दिए। अपील में कहा गया कि गत दिसंबर माह में जिला परिषद टोंक के सीईओ ने एक आदेश जारी कर अदालती आदेश पर पूर्व में दिए चयनीत वेतनमान के आदेश को वापस लेते हुए रिकवरी निकाल दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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