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COVID- 19: घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, कर्फ्यू वाले इलाकों में किराना और डेयरी बूथ खोलने की अनुमति

प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉक डाउन की अवधि के दौरान सामाजिक दूरी और मानव संपर्क रहित स्थिति के मद्देनजर आमजन को आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन सामग्री, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, दवाइयां इत्यादि की घर-घर आपूर्ति की जाएगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने रविवार को यह निर्देश जारी किए. कर्फ्यू वाले इलाकों में भी किराना, उचित मूल्य की दुकान डेयरी बूथ खोलने की अनुमति दी जाएगी.

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घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
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Published : Mar 30, 2020, 7:49 AM IST

जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए स्थानीय किराना दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, ई-कॉमर्स कंपनियों और बड़ी रिटेल चेन का सहयोग लिया जाएगा.

अधिकृत व्यक्ति ही करेगा कर्फ्यू इलाके में वितरण...

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश के जिन इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया है, उन इलाकों में किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान एवं डेयरी बूथ को खोलने की अनुमति दी जाएगी. कर्फ्यू वाले इलाके में आमजन को दुकान पर जाकर आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी. ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल वाहनों के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति ही घर-घर जाकर आवश्यक सामग्री का वितरण करेगा.

घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

दुकानदारों को जारी होंगे पास...

रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में लॉक डाउन अवधि के दौरान किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ खुले रहेंगे. संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा घर से दुकान तक आवागमन के लिए दुकानदारों को पास जारी किए जाएंगे. दुकानदारों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी. दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विक्रय घर-घर जाकर किया जाएगा. इस कार्य के लिए दुकानदारों द्वारा स्वयं के स्तर पर वाहन जैसे हाथ ठेला, रिक्शा, ई-रिक्शा से डिलीवरी ब्वॉय अपने स्तर पर रखे जाएंगे. अगर कोई दुकानदार डिलीवरी ब्वॉय की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं तो जिला प्रशासन के नियोजित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री घर-घर पहुंचाई जाएगी.

आवश्यक सामग्री लेने के लिए पैदल ही जाना होगा...

खाद्य मंत्री ने बताया कि आमजन को किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान और डेयरी बूथ पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा. इस दौरान दुकानदार और जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा आमजन के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा.

यह भी पढ़ेंः देशभर के इन जांच घरों में आप करा सकते हैं कोरोना संक्रमण टेस्ट

घर-घर आपूर्ति के लिए होगी कवायद...

रमेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्लेटफार्म ई-बाजार से आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जिला कलेक्टर स्टार्ट अप के माध्यम से घर-घर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों, रिटेल चेन कंपनियों को लॉक डाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी. जिला कलेक्टर इन कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं का घर-घर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पास जारी किए जाएंगे.

ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे होगा वितरण...

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश के गांवों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक गांव में 5 से 10 मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य के साथ सामग्री पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों के पर्याप्त दूरी पर खड़े रहने के स्थान का चिन्हीकरण एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा.

निर्माण और खान श्रमिकों को किया जा सकता है नियोजित...

सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं खान श्रमिकों को घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नियोजित किया जा सकता है. नियोजित श्रमिकों को भुगतान BOCWCF या DMFT से किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नियोजित व्यक्तियों द्वारा समुचित रूप से दस्ताने, मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा.

वाहनों पर 'कोविड-19 सप्लाई वाला' स्टीकर लगाना होगा...

शासन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे हुए पास युक्त वाहनों की विंडस्क्रीन अथवा सामने वाले बोर्ड पर साफ शब्दों में 'कोविड-19 सप्लाई' वाला लिखा हुआ स्टीकर लगाना होगा. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कार्यरत समस्त व्यक्तियों और नियोजित किए गए वाहनों के पास जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किराना, दुकान उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु एडवाइजरी जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना दुकानदारों को को हर हालत में करनी होगी.

जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए स्थानीय किराना दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, ई-कॉमर्स कंपनियों और बड़ी रिटेल चेन का सहयोग लिया जाएगा.

अधिकृत व्यक्ति ही करेगा कर्फ्यू इलाके में वितरण...

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश के जिन इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया है, उन इलाकों में किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान एवं डेयरी बूथ को खोलने की अनुमति दी जाएगी. कर्फ्यू वाले इलाके में आमजन को दुकान पर जाकर आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी. ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल वाहनों के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति ही घर-घर जाकर आवश्यक सामग्री का वितरण करेगा.

घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

दुकानदारों को जारी होंगे पास...

रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में लॉक डाउन अवधि के दौरान किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ खुले रहेंगे. संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा घर से दुकान तक आवागमन के लिए दुकानदारों को पास जारी किए जाएंगे. दुकानदारों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी. दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विक्रय घर-घर जाकर किया जाएगा. इस कार्य के लिए दुकानदारों द्वारा स्वयं के स्तर पर वाहन जैसे हाथ ठेला, रिक्शा, ई-रिक्शा से डिलीवरी ब्वॉय अपने स्तर पर रखे जाएंगे. अगर कोई दुकानदार डिलीवरी ब्वॉय की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं तो जिला प्रशासन के नियोजित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री घर-घर पहुंचाई जाएगी.

आवश्यक सामग्री लेने के लिए पैदल ही जाना होगा...

खाद्य मंत्री ने बताया कि आमजन को किराना दुकान, उचित मूल्य की दुकान और डेयरी बूथ पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा. इस दौरान दुकानदार और जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा आमजन के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा.

यह भी पढ़ेंः देशभर के इन जांच घरों में आप करा सकते हैं कोरोना संक्रमण टेस्ट

घर-घर आपूर्ति के लिए होगी कवायद...

रमेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्लेटफार्म ई-बाजार से आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जिला कलेक्टर स्टार्ट अप के माध्यम से घर-घर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों, रिटेल चेन कंपनियों को लॉक डाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी. जिला कलेक्टर इन कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं का घर-घर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पास जारी किए जाएंगे.

ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे होगा वितरण...

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश के गांवों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक गांव में 5 से 10 मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य के साथ सामग्री पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों के पर्याप्त दूरी पर खड़े रहने के स्थान का चिन्हीकरण एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा.

निर्माण और खान श्रमिकों को किया जा सकता है नियोजित...

सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं खान श्रमिकों को घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नियोजित किया जा सकता है. नियोजित श्रमिकों को भुगतान BOCWCF या DMFT से किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नियोजित व्यक्तियों द्वारा समुचित रूप से दस्ताने, मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा.

वाहनों पर 'कोविड-19 सप्लाई वाला' स्टीकर लगाना होगा...

शासन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे हुए पास युक्त वाहनों की विंडस्क्रीन अथवा सामने वाले बोर्ड पर साफ शब्दों में 'कोविड-19 सप्लाई' वाला लिखा हुआ स्टीकर लगाना होगा. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कार्यरत समस्त व्यक्तियों और नियोजित किए गए वाहनों के पास जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किराना, दुकान उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु एडवाइजरी जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना दुकानदारों को को हर हालत में करनी होगी.

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