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प्रभारी मंत्रियों के लिए फरमान, कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत जिले में 5 दिन तक स्टे जरूरी

प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के दौरान प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले में और अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 5 दिन तक रुक कर गतिविधियों की जानकारी लेनी पड़ेगी. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश जारी किया गया है.

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जन जागरुकता अभियान में प्रभारी मंत्रियों को रुकना होगा 5 दिन
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Published : Jun 23, 2020, 10:51 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से बचाओ और नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे दस दिवसीय जागरूकता अभियान में प्रभारी मंत्रियों को पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत प्रभारी मंत्री को प्रभारी जिले में कम से कम 5 दिन तक वहां रह कर विभागीय गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा करनी है.

ये पढ़ें: जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने किया टिड्डी प्रभावित ग्राम पंचायतों का दौरा

बता दें कि, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 जन जागरूकता अभियान दिवसीय कार्यक्रम में मंत्री कम से कम 5 दिन तक अपने प्रभार वाले जिले में रहकर अभियान की गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा. इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अभियान के गतिविधियों की जानकारी लेना है. वहीं विधानसभा क्षेत्र के साथ राज्य के अन्य किसी क्षेत्र में जाकर अपने विभाग की गतिविधियों और कार्यों को अभियान में शामिल करवाएंगे.

ये पढ़ें: पानी-बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन

बता दें कि, 30 जून तक चलने वाले कोविड-19 जागरूकता अभियान के दौरान प्रभारी मंत्री को अपने प्रभारी वाले जिलों में कोरोना संक्रमण के बचाव सतर्कता और सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने करने के साथ जिलों में अनलॉक 1.0 और कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियान के शुभारंभ के साथ में सभी जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि, वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और उसके सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक करेंगे, राजस्थान कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने के लिए अभियान चलाने वाला ऐसा पहला राज्य है.

जयपुर. राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से बचाओ और नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे दस दिवसीय जागरूकता अभियान में प्रभारी मंत्रियों को पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत प्रभारी मंत्री को प्रभारी जिले में कम से कम 5 दिन तक वहां रह कर विभागीय गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा करनी है.

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बता दें कि, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 जन जागरूकता अभियान दिवसीय कार्यक्रम में मंत्री कम से कम 5 दिन तक अपने प्रभार वाले जिले में रहकर अभियान की गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा. इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अभियान के गतिविधियों की जानकारी लेना है. वहीं विधानसभा क्षेत्र के साथ राज्य के अन्य किसी क्षेत्र में जाकर अपने विभाग की गतिविधियों और कार्यों को अभियान में शामिल करवाएंगे.

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बता दें कि, 30 जून तक चलने वाले कोविड-19 जागरूकता अभियान के दौरान प्रभारी मंत्री को अपने प्रभारी वाले जिलों में कोरोना संक्रमण के बचाव सतर्कता और सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने करने के साथ जिलों में अनलॉक 1.0 और कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियान के शुभारंभ के साथ में सभी जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि, वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और उसके सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक करेंगे, राजस्थान कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने के लिए अभियान चलाने वाला ऐसा पहला राज्य है.

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