जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण से रतनलाल को दोषमुक्त कर दिया है. इसके अलावा एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में अभी लंबित है.
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता 26 अगस्त 2018 को बकरी चराने गई थी. तभी नाबालिग आरोपी ने उसकी फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर डाल दी. परिवार की ओर से फोटो देखने पर पीड़िता नाराज होकर बाहर चली गई.
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रास्ते में पीड़िता को नाबालिग मिला और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद सांभर स्टैंड पर मौजूद आरोपी उसे अपनी दुकान में ले गया और दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर सांभर लेक थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.