जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त यादराम गुर्जर को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 32 वर्षीय इस अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीड़िता को 14 फरवरी 2014 की रात ट्रक में बैठाकर जयपुर की तरफ ले आया. रास्ते में अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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वहीं बाद में शाहपुरा फैक्ट्री एरिया में लावारिस हालत में छोडकर चला गया. वहीं पीड़िता के भाई ने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कर कहा कि अभियुक्त ने पीडिता को शादी का झांसा देकर कई बार पहले भी संबंध बनाए थे. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.