जयपुर. पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण के मामलों में निरंतर वृद्धि के बाद सीएम गहलोत ने वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का निणर्य लिया है. सीएम गहलोत की घोषणा के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है.
गृह विभाग के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से मानव जीवन और स्वास्थ्य रक्षा को निरंतर बने खतरे और इसकी रोकथाम के लिए संपूर्ण प्रदेश में 16 अप्रैल शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. राज्य के समस्त जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करायेंगे. साथ ही प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे कर्फ्यू के दौरान सरकार और प्रशासन का सहयोग करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करें.
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कर्फ्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे
- उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, हॉमगार्ड कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि.
- न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे.
- बस स्टैण्ड, रेल्वे मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु.
- सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं.
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति
- 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी.
- आई-डी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी.
- राज्य में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी. अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाये.
- सहाड़ा, राजसमन्द एवं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 17.04.2021 को होने वाले उपचुनावों को देखते हुए यह आदेश इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा.
- विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी.
- पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी.
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निम्नलिखित व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को इस दौरान आवागमन की अनुमति होगी
- भोजन एवं किराने का सामान फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें दिनांक 14.04.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार.
- फार्मास्युटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें.
- बैंकिंग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि.
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं.
- भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण
- रेस्टोरेन्ट्स की ओर से होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी.
- इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा.
- एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल ऑउटलेट.
- बिजली उत्पादन, पारेषण (Transmission) एवं वितरण इकाईयां
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.
- निजी सुरक्षा सेवाएं
- आवश्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट सम्बन्धी विनिर्माण इकाईया (Manufacturing units)
- चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां
- वे उत्पादन इकाईयां या सेवाऐं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है एवं निरन्तर उत्पादन हो रहा हो.
- जिन निर्माण इकाइयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी.
- स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी.
सरकार की ओर से अनुमत उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है.