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जयपुर : अस्पतालों को ही मिलेगी रेमडेसिवीर, जानें पूरी प्रक्रिया

जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों के प्रबन्धकों एवं निदेशकों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंसा पर औषधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर रेमडेसिवीर औषधि के वितरण के लिए निजी चिकित्सालयों को ई-मेल आईडी JDzonejaipur@yahoo.com पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. पूरी निर्धारित प्रक्रिया के बाद औषधि प्राप्त करने के लिए निजी चिकित्सालयों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार पत्र एवं आई कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा.

jaipur district collector antar singh nehra
अस्पतालों को ही मिलेगी रेमडेसिवीर
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Published : Apr 29, 2021, 7:03 AM IST

जयपुर. कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए अहम माने जाने वाले इंजेक्शन को लेकर बड़ा निर्देश सामने आया है. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि निजी चिकित्सालयों द्वारा आवेदन के साथ रोगी की रोग स्थिति की जानकारी भेजना भी आवश्यक है. ऑफलाइन या हार्ड काॅपी पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि चिकित्सालय द्वारा उनकी ईमेल आईडी से ऑनलाइन आवेदन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे तक भेजे जा सकेंगे. प्रातः 11 बजे बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार अगले दिन किया जाएगा. नेहरा ने बताया कि प्रातः 11 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर समिति की अनुशंसा औषधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर विचार-विमर्श कर उपनिदेशक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय से रेमडेसिवीर औषधि का वितरण किया जाएगा.

पढ़ें : जीवन रक्षा के लिए संसाधन जुटाने में नहीं रखें कोई कमी : CM गहलोत

जिला कलेक्टर ने आगे बताया कि रेमडेसिवीर औषधि केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को ही वितरित की जाएगी. रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को इस औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा. औषधि के वितरण के समय प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किए जाने सम्बन्धी पत्र मय निजी चिकित्सालय का आई कार्ड लाना आवश्यक होगा. अधिकृत पत्र एवं आई कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा.

जयपुर. कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए अहम माने जाने वाले इंजेक्शन को लेकर बड़ा निर्देश सामने आया है. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि निजी चिकित्सालयों द्वारा आवेदन के साथ रोगी की रोग स्थिति की जानकारी भेजना भी आवश्यक है. ऑफलाइन या हार्ड काॅपी पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि चिकित्सालय द्वारा उनकी ईमेल आईडी से ऑनलाइन आवेदन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे तक भेजे जा सकेंगे. प्रातः 11 बजे बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार अगले दिन किया जाएगा. नेहरा ने बताया कि प्रातः 11 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर समिति की अनुशंसा औषधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर विचार-विमर्श कर उपनिदेशक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय से रेमडेसिवीर औषधि का वितरण किया जाएगा.

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जिला कलेक्टर ने आगे बताया कि रेमडेसिवीर औषधि केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को ही वितरित की जाएगी. रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को इस औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा. औषधि के वितरण के समय प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किए जाने सम्बन्धी पत्र मय निजी चिकित्सालय का आई कार्ड लाना आवश्यक होगा. अधिकृत पत्र एवं आई कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा.

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