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Rajasthan Highcourt ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पात्र होने के बावजूद अभ्यर्थी को मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और आरयूएचएस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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मेडिकल ऑफिसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर मांगा जवाब
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Published : Aug 26, 2020, 7:54 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पात्र होने के बावजूद अभ्यर्थी को मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और आरयूएचएस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा की याचिका पर दिए.

पढ़ें: नीट पीजी में सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार होः HC

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती के विज्ञापन में परीक्षा की तिथि 12 जुलाई, 2020 तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया था. जबकि चिकित्सा सेवा नियम में मेडिकल ऑफिसर की पात्रता में इस रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने गत जनवरी माह में इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस पूरा कर लिया था और दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया था.

वहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए उसने गत 8 जून को आवेदन किया, लेकिन काउंसिल ने अनावश्यक देरी करते हुए उसका प्रमाण पत्र 24 जुलाई को जारी किया. ऐसे में याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पात्र होने के बावजूद अभ्यर्थी को मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और आरयूएचएस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती के विज्ञापन में परीक्षा की तिथि 12 जुलाई, 2020 तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया था. जबकि चिकित्सा सेवा नियम में मेडिकल ऑफिसर की पात्रता में इस रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने गत जनवरी माह में इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस पूरा कर लिया था और दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया था.

वहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए उसने गत 8 जून को आवेदन किया, लेकिन काउंसिल ने अनावश्यक देरी करते हुए उसका प्रमाण पत्र 24 जुलाई को जारी किया. ऐसे में याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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