जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फ़ीट रोड का लेआउट प्लान दो माह में तैयार करे. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सड़क की चौड़ाई मौजूद अस्सी फ़ीट से किसी भी सूरत में कम नहीं की जाए. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर जेडीए ने सड़क का लेआउट प्लान तैयार नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ यहां भूखंड का नियमन कर दिया गया.
पढ़े- धोखाधड़ी मामले में BJP पार्षद गिरफ्तार
याचिका में कहा गया कि बदरवास के पास स्थित धर्म नगर में अस्सी फ़ीट चौड़ी सेक्टर रोड है. जिस पर अतिक्रमण भी हो गया है. वहीं जेडीए ने मिलीभगत कर उसका नियमन भी कर दिया. इसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया की वहां 80 फ़ीट चौड़ी रोड है, लेकिन अभी तक वहां का लेआउट प्लान तय नहीं किया गया है. सड़क निर्माण के लिए जेडीए ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए को सड़क की चौड़ाई घटाए बिना 2 माह में लेआउट प्लान को तैयार करने को कहा है.