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सड़क की चौड़ाई घटाए बिना लेआउट प्लान तैयार करे सरकारः  हाई कोर्ट - जयपुर हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फीट सड़कों की चौड़ाई घटाये बिना लेआउट प्लान दो महीने में तैयार करे.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिना सड़क की चौड़ाई घटाए लेआउट प्लान बनाने के दिेये आदेश
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Published : Aug 23, 2019, 5:08 PM IST

Updated : Aug 23, 2019, 11:45 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फ़ीट रोड का लेआउट प्लान दो माह में तैयार करे. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सड़क की चौड़ाई मौजूद अस्सी फ़ीट से किसी भी सूरत में कम नहीं की जाए. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर जेडीए ने सड़क का लेआउट प्लान तैयार नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ यहां भूखंड का नियमन कर दिया गया.

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याचिका में कहा गया कि बदरवास के पास स्थित धर्म नगर में अस्सी फ़ीट चौड़ी सेक्टर रोड है. जिस पर अतिक्रमण भी हो गया है. वहीं जेडीए ने मिलीभगत कर उसका नियमन भी कर दिया. इसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया की वहां 80 फ़ीट चौड़ी रोड है, लेकिन अभी तक वहां का लेआउट प्लान तय नहीं किया गया है. सड़क निर्माण के लिए जेडीए ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए को सड़क की चौड़ाई घटाए बिना 2 माह में लेआउट प्लान को तैयार करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फ़ीट रोड का लेआउट प्लान दो माह में तैयार करे. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सड़क की चौड़ाई मौजूद अस्सी फ़ीट से किसी भी सूरत में कम नहीं की जाए. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर जेडीए ने सड़क का लेआउट प्लान तैयार नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ यहां भूखंड का नियमन कर दिया गया.

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याचिका में कहा गया कि बदरवास के पास स्थित धर्म नगर में अस्सी फ़ीट चौड़ी सेक्टर रोड है. जिस पर अतिक्रमण भी हो गया है. वहीं जेडीए ने मिलीभगत कर उसका नियमन भी कर दिया. इसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया की वहां 80 फ़ीट चौड़ी रोड है, लेकिन अभी तक वहां का लेआउट प्लान तय नहीं किया गया है. सड़क निर्माण के लिए जेडीए ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए को सड़क की चौड़ाई घटाए बिना 2 माह में लेआउट प्लान को तैयार करने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं की वह बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फ़ीट रोड़ का लेआउट प्लान 2 माह में तैयार करे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है की सड़क की  चौड़ाई मौजूद अस्सी फ़ीट से किसी भी सूरत में कम नहीं की जाए। मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा की यह बड़े आश्चर्य की बात है की एक ओर जेडीए ने सड़क का लेआउट प्लान तैयार नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ यहाँ भूखंड का नियमन कर दिया।Body:याचिका में कहा गया की बदरवास के पास स्थित धर्म नगर में अस्सी फ़ीट चौड़ी सेक्टर रोड है। जिस पर अतिक्रमण भी हो गया है। वहीं जेडीए ने मिलीभगत कर उसका नियमन भी कर दिया। इसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया की वहाँ 80 फ़ीट चौड़ी रोड है, लेकिन अभी तक वहाँ का लेआउट प्लान तय नहीं किया गया है। सड़क निर्माण के लिए जेडीए ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए को सड़क की चौड़ाई घटाए बिना 2 माह में लेआउट प्लान को तैयार करने को कहा है।Conclusion:null
Last Updated : Aug 23, 2019, 11:45 PM IST
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