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शिक्षकों के तबादलो और सेटअप परिवर्तन को हाईकोर्ट ने ठहराया गलत, आदेशों को किया निरस्त - transfer

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन और तबादले करने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है. राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शिक्षकों पर 6D के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

तबादलों और सेटअप परिवर्तन को हाईकोर्ट ने ठहराया गलत
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Published : Jun 26, 2019, 9:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों का 6D के तहत सेकेंडरी शिक्षा में सेटअप परिवर्तन या तबादले को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने इनके इस संबंध में जारी आदेशों को भी रद्द कर दिया है.

अदालत ने कहा कि जिनका एक बार सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका वापस सेटअप परिवर्तन नहीं किया जा सकता. वहीं अदालत ने कमेटी बनाकर प्रभावित शिक्षकों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं. जीआर मूलचंदानी अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश संजय कुमार शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 6D के तहत सेटअप परिवर्तन केवल पंचायत समिति के अधीन कार्यरत शिक्षकों का ही किया जा सकता है. राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शिक्षकों पर 6D के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट की पीठ भी गत दिनों समान मामलों में सेटअप परिवर्तन और तबादलों को निरस्त कर चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सेटअप परिवर्तन और तबादले करने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों का 6D के तहत सेकेंडरी शिक्षा में सेटअप परिवर्तन या तबादले को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने इनके इस संबंध में जारी आदेशों को भी रद्द कर दिया है.

अदालत ने कहा कि जिनका एक बार सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका वापस सेटअप परिवर्तन नहीं किया जा सकता. वहीं अदालत ने कमेटी बनाकर प्रभावित शिक्षकों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं. जीआर मूलचंदानी अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश संजय कुमार शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 6D के तहत सेटअप परिवर्तन केवल पंचायत समिति के अधीन कार्यरत शिक्षकों का ही किया जा सकता है. राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शिक्षकों पर 6D के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट की पीठ भी गत दिनों समान मामलों में सेटअप परिवर्तन और तबादलों को निरस्त कर चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सेटअप परिवर्तन और तबादले करने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों का 6D के तहत सेकेंडरी शिक्षा में सेटअप परिवर्तन या तबादले को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने इनके इस संबंध में जारी आदेशों को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिनका एक बार सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका वापस सेटअप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहीं अदालत ने कमेटी बनाकर प्रभावित शिक्षकों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं। जीआर मूलचंदानी अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश संजय कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 6D के तहत सेटअप परिवर्तन केवल पंचायत समिति के अधीन कार्यरत शिक्षकों का ही किया जा सकता है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शिक्षकों पर 6D के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट की पीठ भी गत दिनों समान मामलों में सेटअप परिवर्तन और तबादलों को निरस्त कर चुकी है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सेटअप परिवर्तन और तबादले करने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है।


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