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तहसीलदार के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट की रोक - जयपुर हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे तहसीलदार के सेवानिवृत्ति के कुछ माह पहले सुदूर क्षेत्र तबादला के आदेश पर रोक लगा दी है.

highcourt dismisses the transfer order
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Published : Aug 23, 2019, 4:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे तहसीलदार का तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गोड़ की एकलपीठ ने यह आदेश गजेंद्र गोयल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर तहसीलदार के पद पर कार्यरत था. जिला कलेक्टर ने गत 11 जुलाई को उसे एपीओ कर राजस्व मंडल में उपस्थिति देने को कहा.

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वहीं बाद में 31 जुलाई को उसका तबादला झालावाड़ के बकानी में कर दिया गया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिला कलेक्टर को तहसीलदार को एपीओ करने का कोई अधिकार नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता आगामी नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है. ऐसे में सेवानिवृत्ति कि कुछ माह पहले उसका तबादला सुदूर क्षेत्र में किया जाना गलत है. इसलिए उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे तहसीलदार का तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गोड़ की एकलपीठ ने यह आदेश गजेंद्र गोयल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर तहसीलदार के पद पर कार्यरत था. जिला कलेक्टर ने गत 11 जुलाई को उसे एपीओ कर राजस्व मंडल में उपस्थिति देने को कहा.

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वहीं बाद में 31 जुलाई को उसका तबादला झालावाड़ के बकानी में कर दिया गया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिला कलेक्टर को तहसीलदार को एपीओ करने का कोई अधिकार नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता आगामी नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है. ऐसे में सेवानिवृत्ति कि कुछ माह पहले उसका तबादला सुदूर क्षेत्र में किया जाना गलत है. इसलिए उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे तहसीलदार का तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक गोड़ की एकलपीठ ने यह आदेश गजेंद्र गोयल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। Body:याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। जिला कलेक्टर ने गत 11 जुलाई को उसे एपीओ कर राजस्व मंडल में उपस्थिति देने को कहा। वहीं बाद में 31 जुलाई को उसका तबादला झालावाड़ के बकानी में कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिला कलेक्टर को तहसीलदार को एपीओ करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता आगामी नवंबर माह में सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसे में सेवानिवृत्ति कि कुछ माह पहले उसका तबादला सुदूर क्षेत्र में किया जाना गलत है। इसलिए उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।Conclusion:
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