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High Court Hearing : कटऑफ से ज्यादा अंक, फिर भी नहीं दी नियुक्ति...ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 का मामला - Rajasthan Staff Selection Board

याचिकाकर्ताओं ने निजी विश्वविद्यालय से ईसीजी टेक्नीशियन (ECG Technician) का डिप्लोमा कर रखा है. इसके अलावा उन्होंने पैरामेडिकल कौंसिल (paramedical council) में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया. लेकिन कौंसिल ने निजी विश्वविद्यालय का डिप्लोमा होने के चलते पंजीकरण से इंकार कर दिया.

ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती,  ecg technician recruitment
High Court Hearing
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Published : Jul 3, 2021, 7:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020) में कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव, पैरामेडिकल कौंसिल और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विष्णु सैनी और अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा लिया है. इसके अलावा पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया. लेकिन कौंसिल ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होने के चलते पंजीकरण से इनकार कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान: जिस भवन में कांग्रेस ने गढ़ी कई ऐतिहासिक इबारत, अब बदल जाएगा उसका चेहरा

याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से भर्ती को लेकर जारी कट ऑफ से याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक हैं. ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना गलत है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020) में कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव, पैरामेडिकल कौंसिल और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विष्णु सैनी और अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा लिया है. इसके अलावा पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया. लेकिन कौंसिल ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होने के चलते पंजीकरण से इनकार कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से भर्ती को लेकर जारी कट ऑफ से याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक हैं. ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना गलत है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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