जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020) में कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव, पैरामेडिकल कौंसिल और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विष्णु सैनी और अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा लिया है. इसके अलावा पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया. लेकिन कौंसिल ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होने के चलते पंजीकरण से इनकार कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से भर्ती को लेकर जारी कट ऑफ से याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक हैं. ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना गलत है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.