जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डेयरी संघो की भर्तियों में (Irregularities in recruitment of dairy sangh) अनियमितता व आरक्षण का लाभ नहीं देने से जुड़े मामले में राज्य के प्रमुख सहकारिता सचिव और आरसीडीएफ के सीएमडी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर डेयरी में सविंदा पर 20 वर्षो से बॉयलर आपरेटर के पद पर काम कर रहे हनुमंत सिंह मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि डेयरी के कई संघो में अलग अलग पदों के लिए 503 पद विज्ञापित किए गए थे. इनमें बॉयलर आपरेटर के 9 पदों के लिए भी भर्ती की गई. याचिका में कहा गया कि बायलर ऑपरेटर के पद की भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए पद का आरक्षण नही रखा गया. इसके अलावा भर्ती में कई अयोग्य लोगो को भी शामिल कर उनका चयन कर लिया गया. याचिका में बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के अनुभव को विभाग ने नजरअंदाज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.