ETV Bharat / city

 ग्राम पंचायत की नई लॉटरी निकालने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की हिंडौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीपका पुरा और फुलवाडा की नई लॉटरी निकालने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज , Jaipur News
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 5, 2020, 9:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की हिंडौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीपका पुरा और फुलवाडा की नई लॉटरी निकालकर उन्हें सामान्य से एससी और एससी से बदलकर ओबीसी करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवचरण और 3 अन्य की याचिकाओं पर दिए.

पढ़ें- बीकानेर लैंड डील केस : मनमाफिक तारीख लेने के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा के वकील नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 5 मार्च को अगली सुनवाई

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक और नितिन जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर राज्य में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुर्नगठन किया था. दोनों ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था. वहीं, 18 दिसंबर 2019 को दोनों ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाल दी.

सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के आदेश होने के बाद गत 30 जनवरी को राज्य सरकार ने वापस लॉटरी निकाल कर खीपका पुरा ग्राम पंचायत को सामान्य से एससी और फुलवाडा ग्राम पंचायत को एससी से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की हिंडौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीपका पुरा और फुलवाडा की नई लॉटरी निकालकर उन्हें सामान्य से एससी और एससी से बदलकर ओबीसी करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवचरण और 3 अन्य की याचिकाओं पर दिए.

पढ़ें- बीकानेर लैंड डील केस : मनमाफिक तारीख लेने के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा के वकील नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 5 मार्च को अगली सुनवाई

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक और नितिन जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर राज्य में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुर्नगठन किया था. दोनों ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था. वहीं, 18 दिसंबर 2019 को दोनों ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाल दी.

सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के आदेश होने के बाद गत 30 जनवरी को राज्य सरकार ने वापस लॉटरी निकाल कर खीपका पुरा ग्राम पंचायत को सामान्य से एससी और फुलवाडा ग्राम पंचायत को एससी से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की हिंडौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीपका पुरा और फुलवाडा की नई लॉटरी निकालकर उन्हें सामान्य से एससी और एससी से बदलकर ओबीसी करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, राज्य चुनाव आयोग और कलक्टर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवचरण व तीन अन्य की याचिकाओं पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक और नितिन जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर राज्य में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुर्नगठन, किया था। दोंनो ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। वहीं 18 दिसंबर 2019 को दोनों ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाल दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के आदेश होने के बाद गत तीस जनवरी को राज्य सरकार ने वापस लॉटरी निकाल कर खीपका पुरा ग्राम पंचायत को सामान्य से एससी और फुलवाडा ग्राम पंचायत को एससी से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.