जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने शहर के ढ़ेहर का बालाजी स्थित राजकीय अस्पताल को मुरलीपुरा में शिफ्ट करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और सीएमएचओ से जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश महाराजा कॉलोनी विकास समिति व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि ढेहर का बालाजी में करीब 25 साल से राजकीय अस्पताल चल रहा है. जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक कॉलोनियों के हजारों लोग चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.
वहीं परिसर के किराए के तौर पर विभाग हर माह 13 हजार रुपए का भुगतान कर रहा है. याचिका में कहा गया कि व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए अब इस अस्पताल का यहां से तीन किलोमीटर दूर मुरलीपुरा शिफ्ट किया जा रहा है. जहां विभाग को मासिक किराए के तौर पर 37 हजार रुपए का भुगतान भी करना पड़ेगा.
याचिका में कहा गया कि प्रस्तावित स्थान के पास पहले जनता क्लिनिक और सरकार अस्पताल मौजूद हैं. अस्पताल शिफ्ट होने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इस संबंध में विभाग को शिकायत भी दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.