जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली की निचली अदालत में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जूनियर कर्मचारी को एलडीसी पद पर पदोन्नत करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और करौली डीजे सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बलराज जाटव की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिला न्यायालय प्रशासन के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है. न्यायालय प्रशासन ने नियमानुसार याचिकाकर्ता को पदोन्नत करने के बजाए उससे जूनियर कर्मचारी को एलडीसी पद पर पदोन्नत कर दिया. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन भी पेश किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को किया तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2018 में दूसरे राज्यों से एनटीटी करने के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना बुगालिया और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
जस्टिस संगीत लोढ़ा का संबोधन
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान दिवस के मौके पर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों और पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स सहित पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संगीत लोढ़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन का अनुकरणीय मार्ग है. इसकी प्रस्तावना के शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को बताते हैं.