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प्रक्रियाधीन भर्ती में पात्रता बदलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 की प्रक्रिया के बीच पात्रता बदलने को लेकर हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है. खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से मामले में जवाब तलब किया है.

Rajasthan Highcourt
प्रक्रियाधीन भर्ती में पात्रता बदलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Feb 19, 2022, 8:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 की चल रही प्रक्रिया के बीच पात्रता बदलने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस एमके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश रामदेव व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में राजस्थान चिकित्सा एवं अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन कर दसवीं कक्षा के साथ ही लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा को भर्ती के पात्र माना. वहीं वर्ष 2018 में इन नियमों के आधार पर लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई. याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती प्रक्रियाधीन है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने सेवा गत दिसंबर माह में सेवा नियमों में बदलाव कर दिया और दसवीं पास की पात्रता को हटाते हुए इसे भूतलक्षी प्रभाव से वर्ष 2018 से लागू दिया.

पढ़ें. BVG कंपनी रिश्वत प्रकरण : राजस्थान हाईकोर्ट ने RSS प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

इसके चलते याचिकाकर्ता भर्ती के लिए अपात्र हो गए और अब वे ऊपरी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं. याचिका में कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 की चल रही प्रक्रिया के बीच पात्रता बदलने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस एमके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश रामदेव व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में राजस्थान चिकित्सा एवं अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन कर दसवीं कक्षा के साथ ही लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा को भर्ती के पात्र माना. वहीं वर्ष 2018 में इन नियमों के आधार पर लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई. याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती प्रक्रियाधीन है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने सेवा गत दिसंबर माह में सेवा नियमों में बदलाव कर दिया और दसवीं पास की पात्रता को हटाते हुए इसे भूतलक्षी प्रभाव से वर्ष 2018 से लागू दिया.

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इसके चलते याचिकाकर्ता भर्ती के लिए अपात्र हो गए और अब वे ऊपरी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं. याचिका में कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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