ETV Bharat / city

REET Recruitment 2021: रीट भर्ती में परिणाम रोकने पर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने रीट भर्ती-2021 (REET Recruitment 2021) में परीक्षा परिणाम रोकने के मामले में रीट समन्वय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को जवाब तलब किया है.

jaipur latest news, Rajasthan Hindi News
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 2, 2021, 8:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court news) की जयपुर पीठ ने रीट भर्ती-2021 (REET Recruitment 2021) में अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोकने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट समन्वय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामधन गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास बीएसटीसी और बीएड पात्रता होने के चलते उन्होंने रीट भर्ती के दोनों लेवल के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ताओं ने दोनों लेवल की परीक्षा भी दी थी, लेकिन बोर्ड ने उनका परिणाम ही जारी नहीं किया.

पढ़ें- रीट भर्ती-2021 : प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने के मामले में HC ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब

इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को शिकायत भी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में कहा गया कि दोनों लेवल के लिए पात्रता होने के बावजूद भी उनका परीक्षा परिणाम रोकना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court news) की जयपुर पीठ ने रीट भर्ती-2021 (REET Recruitment 2021) में अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोकने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट समन्वय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामधन गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास बीएसटीसी और बीएड पात्रता होने के चलते उन्होंने रीट भर्ती के दोनों लेवल के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ताओं ने दोनों लेवल की परीक्षा भी दी थी, लेकिन बोर्ड ने उनका परिणाम ही जारी नहीं किया.

पढ़ें- रीट भर्ती-2021 : प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने के मामले में HC ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब

इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को शिकायत भी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में कहा गया कि दोनों लेवल के लिए पात्रता होने के बावजूद भी उनका परीक्षा परिणाम रोकना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.