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HC ने पुलिस कमिश्नर को शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर को ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश दिए हैं....

राजस्थान हाईकोर्ट ने ध्वनी प्रदूषण रोकने के आदेश दिए।
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Published : Apr 12, 2019, 7:39 AM IST

Updated : Apr 12, 2019, 10:24 AM IST

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शहर में कहीं भी तय सीमा से अधिक म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाया जाए. इसके साथ ही अदालती आदेश की पालना को लेकर उन्हें शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश अरुण बगड़िया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता भारत भूषण पारीक ने अदालत को बताया कि शहर के सी-स्कीम इलाके में तीन प्रतिष्ठान देर रात तक म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं. जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. वहीं संबंधित प्रतिष्ठानों की ओर से कहा गया कि दो किलोमीटर की परिधि में करीब 170 प्रतिष्ठान चल रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने सिर्फ इन तीन प्रतिष्ठानों पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इन तीनों प्रतिष्ठानों का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान किया जा चुका है. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुलिस कमिश्नर को शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए.

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शहर में कहीं भी तय सीमा से अधिक म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाया जाए. इसके साथ ही अदालती आदेश की पालना को लेकर उन्हें शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश अरुण बगड़िया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता भारत भूषण पारीक ने अदालत को बताया कि शहर के सी-स्कीम इलाके में तीन प्रतिष्ठान देर रात तक म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं. जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. वहीं संबंधित प्रतिष्ठानों की ओर से कहा गया कि दो किलोमीटर की परिधि में करीब 170 प्रतिष्ठान चल रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने सिर्फ इन तीन प्रतिष्ठानों पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इन तीनों प्रतिष्ठानों का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान किया जा चुका है. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुलिस कमिश्नर को शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को सुनिश्चित करने को कहा है कि शहर में कहीं भी तय सीमा से अधिक म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में अदालती आदेश की पालना को लेकर उन्हें शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश अरुण बगड़िया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता भारत भूषण पारीक ने अदालत को बताया कि शहर के सी-स्कीम इलाके में तीन प्रतिष्ठान देर रात तक म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वहीं संबंधित प्रतिष्ठानों की ओर से कहा गया कि दो किलोमीटर की परिधि में करीब 170 प्रतिष्ठान चल रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने सिर्फ इन तीन प्रतिष्ठानों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इन तीनों प्रतिष्ठानों का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान किया जा चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुलिस कमिश्नर को शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए।


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Last Updated : Apr 12, 2019, 10:24 AM IST
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