जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महेंद्र मल्होत्रा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ताओं ने लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में वर्ष 2016 में प्रवेश लिया था, लेकिन समय पर परीक्षा आयोजित नहीं हुई. वहीं गत जनवरी महीने में पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसका परिणाम 8 जुलाई को जारी किया गया था. इस पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ विषयों का पुनर्मूल्यांकन कराया. जिसके बाद पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 31 जुलाई को जारी किया गया.
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याचिका में कहा गया कि, पुनर्मूल्यांकन में मिले अंकों को मुख्य परिणाम में शामिल करते हुए याचिकाकर्ताओं को 8 जुलाई 2020 को ही डिप्लोमाधारी माना जाए. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि, विभाग ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी थी.
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ऐसे में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को आवेदन की अंतिम तिथि तक के डिप्लोमाधारी नहीं होने का हवाला देकर चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया. जिसपर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.