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हाईकोर्ट ने दिए आदेश, चार माह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पूरी करे राज्य सरकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि अगले चार महीने में प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती को हर हाल में पूरी करे.

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Published : Oct 20, 2021, 7:56 PM IST

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चार माह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पूरी करे सरकार

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह चार माह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करे. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता पुनः याचिका दायर कर सकता है. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश फरजंद अली ने यह आदेश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं. इसके अलावा पदों की स्वीकृति के साथ ही परीक्षा कराने की नोडल एजेन्सी भी तय की जा चुकी है. ऐसे में भर्ती कराने के लिए कुछ समय दिया जाए. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन 14 हजार 601 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं हैं. ऐसे में विद्यार्थियों को अयोग्य शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं.

पढ़ें. रीट भर्ती-2021 : प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने के मामले में HC ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब

दो साल पहले याचिका पेश करने के बाद अदालत ने कई बार राज्य सरकार को दिशा-निर्देश हैं, लेकिन अब तक आदेशों की प्रभावी पालना नहीं की गई. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह चार माह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करे. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता पुनः याचिका दायर कर सकता है. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश फरजंद अली ने यह आदेश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं. इसके अलावा पदों की स्वीकृति के साथ ही परीक्षा कराने की नोडल एजेन्सी भी तय की जा चुकी है. ऐसे में भर्ती कराने के लिए कुछ समय दिया जाए. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन 14 हजार 601 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं हैं. ऐसे में विद्यार्थियों को अयोग्य शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं.

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दो साल पहले याचिका पेश करने के बाद अदालत ने कई बार राज्य सरकार को दिशा-निर्देश हैं, लेकिन अब तक आदेशों की प्रभावी पालना नहीं की गई. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं.

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