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हाईकोर्ट फैसला : स्कूल व्याख्याता भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटाई

RPSC ने बायोटेक्नोलॉजी के साथ MSC करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल नहीं किया था. जबकि पहले की भर्तियों में MSC बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को MSC बायोलॉजी के समान ही माना गया है.

School Lecturer Recruitment-2018,  biotechnology,  final selection list
स्कूल व्याख्याता भर्ती अंतिम चयन सूची
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Published : Jul 5, 2021, 7:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बायोलॉजी विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आरती शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल नहीं किया है. जबकि पूर्व की भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को एमएससी बायोलॉजी के समान ही माना गया है.

पढ़ें- कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़ाई फीस, विद्यार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन...7 जुलाई को राजभवन घेराव की दी चेतावनी

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों विषयों के समानांतर होने की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को अलग-अलग माना है. ऐसे में भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटाया जाए.

इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने गत पांच दिसंबर को अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगाई रोक को हटाते हुए याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बायोलॉजी विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आरती शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल नहीं किया है. जबकि पूर्व की भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को एमएससी बायोलॉजी के समान ही माना गया है.

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों विषयों के समानांतर होने की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को अलग-अलग माना है. ऐसे में भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटाया जाए.

इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने गत पांच दिसंबर को अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगाई रोक को हटाते हुए याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है.

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