जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में गर्भवती अभ्यर्थी को (Pregnant candidate in SI exam 2021) राहत देते हुए उसकी पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग में एक पद रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अनिता कुमावत की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए गत 14 फरवरी को पुलिस परेड ग्राउंड, भरतपुर बुलाया गया था. याचिकाकर्ता आठ महीने की गर्भवती है और गर्भावस्था के कारण मौजूदा समय में शारीरिक दक्षता परीक्षा देने में असमर्थ है. इसलिए उसकी शारीरिक दक्षता प्रसव के बाद ली जाए और भर्ती में पात्रता को निरस्त नहीं किया जाए.
इसके अलावा याचिकाकर्ता की आरक्षित श्रेणी में एक पद खाली रखा जाए, ताकि उसका चयन प्रभावित नहीं हो. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता की पात्रता रद्द नहीं करने और एक पद रिक्त रखने को कहा है.