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SI Bharti 2021: एसआई भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त नहीं करें, एक पद खाली रखें- हाईकोर्ट - Physical efficiency test cancelled for pregnant candidate in SI exam

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 (SI Bharti 2021) में गर्भवती अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसकी पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि उसकी शारीरिक दक्षता प्रसव के बाद ली जाए और भर्ती में पात्रता को निरस्त नहीं किया जाए.

Physical efficiency test cancelled for pregnant candidate in SI exam
हाईकोर्ट ने कहा एसआई भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त नहीं करें
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Published : Feb 28, 2022, 9:09 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में गर्भवती अभ्यर्थी को (Pregnant candidate in SI exam 2021) राहत देते हुए उसकी पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग में एक पद रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अनिता कुमावत की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए गत 14 फरवरी को पुलिस परेड ग्राउंड, भरतपुर बुलाया गया था. याचिकाकर्ता आठ महीने की गर्भवती है और गर्भावस्था के कारण मौजूदा समय में शारीरिक दक्षता परीक्षा देने में असमर्थ है. इसलिए उसकी शारीरिक दक्षता प्रसव के बाद ली जाए और भर्ती में पात्रता को निरस्त नहीं किया जाए.

पढ़ें: SI भर्ती परीक्षा: बेरोजगारों ने उठाई तीन के बजाए एक दिन में परीक्षा की मांग, सांसद बेनीवाल भी आए समर्थन में

इसके अलावा याचिकाकर्ता की आरक्षित श्रेणी में एक पद खाली रखा जाए, ताकि उसका चयन प्रभावित नहीं हो. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता की पात्रता रद्द नहीं करने और एक पद रिक्त रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में गर्भवती अभ्यर्थी को (Pregnant candidate in SI exam 2021) राहत देते हुए उसकी पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग में एक पद रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अनिता कुमावत की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए गत 14 फरवरी को पुलिस परेड ग्राउंड, भरतपुर बुलाया गया था. याचिकाकर्ता आठ महीने की गर्भवती है और गर्भावस्था के कारण मौजूदा समय में शारीरिक दक्षता परीक्षा देने में असमर्थ है. इसलिए उसकी शारीरिक दक्षता प्रसव के बाद ली जाए और भर्ती में पात्रता को निरस्त नहीं किया जाए.

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इसके अलावा याचिकाकर्ता की आरक्षित श्रेणी में एक पद खाली रखा जाए, ताकि उसका चयन प्रभावित नहीं हो. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता की पात्रता रद्द नहीं करने और एक पद रिक्त रखने को कहा है.

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