जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2016 के परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भेजने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और प्रमुख प्रारंभिक शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार मिश्रा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत सहायक के पद पर हुई थी. वहीं 15 मई 2018 को स्कूल शिक्षा के उप सचिव ने उसे ग्राम पंचायत से मुक्त कर दिया और ग्राम विकास अधिकारी ने भी 17 अगस्त 2021 को उसे प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने को कहा.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पंचायती राज विभाग के अधीन हुई थी. ऐसे में उसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नहीं भेजा जा सकता. मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है.