ETV Bharat / city

बागी विधायकों का मामलाः HC में अब 20 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी सुनवाई - Rajasthan High Court latest news

सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. मामले में अब 20 जुलाई सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

Pilot petition hearing,  Rebel MLAs Case,  Rajasthan High Court latest news
HC में फिर टली सुनवाई
author img

By

Published : Jul 17, 2020, 5:23 PM IST

Updated : Jul 18, 2020, 6:49 AM IST

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन शाम करीब 5 बजे होते-होते सुनवाई टाल दी गई. अब सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

HC में फिर टली सुनवाई

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट बागी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस कर रहे थे. लेकिन दोनों पक्षों की बहस में कुछ नतीजा नहीं निकलते देख सुनवाई 2 दिन के लिए टाल दी गई.

पढ़ें- विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में संजय जैन की भूमिका संदिग्ध, SOG मुख्यालय में लगातार पूछताछ जारी

सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है.

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन शाम करीब 5 बजे होते-होते सुनवाई टाल दी गई. अब सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

HC में फिर टली सुनवाई

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट बागी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस कर रहे थे. लेकिन दोनों पक्षों की बहस में कुछ नतीजा नहीं निकलते देख सुनवाई 2 दिन के लिए टाल दी गई.

पढ़ें- विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में संजय जैन की भूमिका संदिग्ध, SOG मुख्यालय में लगातार पूछताछ जारी

सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है.

Last Updated : Jul 18, 2020, 6:49 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.