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बागी विधायकों का मामलाः HC में अब 20 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी सुनवाई

सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. मामले में अब 20 जुलाई सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

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HC में फिर टली सुनवाई
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Published : Jul 17, 2020, 5:23 PM IST

Updated : Jul 18, 2020, 6:49 AM IST

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन शाम करीब 5 बजे होते-होते सुनवाई टाल दी गई. अब सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

HC में फिर टली सुनवाई

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट बागी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस कर रहे थे. लेकिन दोनों पक्षों की बहस में कुछ नतीजा नहीं निकलते देख सुनवाई 2 दिन के लिए टाल दी गई.

पढ़ें- विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में संजय जैन की भूमिका संदिग्ध, SOG मुख्यालय में लगातार पूछताछ जारी

सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है.

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन शाम करीब 5 बजे होते-होते सुनवाई टाल दी गई. अब सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी.

HC में फिर टली सुनवाई

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट बागी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस कर रहे थे. लेकिन दोनों पक्षों की बहस में कुछ नतीजा नहीं निकलते देख सुनवाई 2 दिन के लिए टाल दी गई.

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सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है.

Last Updated : Jul 18, 2020, 6:49 AM IST
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