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पायलट की याचिका पर सुनवाई सोमवार को, स्पीकर के वकील की बहस से होगी शुरुआत - राजस्थान सियासी हलचल

विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी. पूर्व में पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. जबकि स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बहस शुरू कर दी है.

Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot
पायलट की याचिका पर सुनवाई सोमवार को
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Published : Jul 19, 2020, 6:48 PM IST

जयपुर. सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति के साथ न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता खंडपीठ में सुनवाई करेंगे. पूर्व में सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. वहीं, स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बहस शुरू कर दी है.

जबकि दूसरी ओर अदालती आदेश की पालना में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचेतक महेश जोशी हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुके हैं. जिसे सोमवार को रिकॉर्ड पर दिया जाएगा. जवाब में जोशी ने याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए खारिज करने की गुहार की है. स्पीकर की ओर से बहस पूरी होने के बाद महेश जोशी की ओर से भी मामले में पक्ष रखा जाएगा.

पढ़ेंः सियासी उठापटक के बीच पायलट का ट्वीट...कहा- बाढ़ प्रभावित असम-बिहार की करें मदद

सचिन पायलट और अन्य की ओर से दायर याचिका में जहां अभिव्यक्ति की आजादी बताते हुए स्पीकर की ओर से मुख्यमंत्री के प्रभाव में नोटिस जारी करने की बात कही गई है, वहीं स्पीकर की ओर से दलील दी गई है कि अब तक मामले में सिर्फ पायलट सहित अन्य विधायकों को नोटिस ही जारी किए गए हैं. स्पीकर की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

ऐसे में याचिका प्रीमेच्योर होने के कारण खारिज की जाए. बीते शुक्रवार को मामले में बहस अधूरी जाने के चलते स्पीकर की ओर से विधायकों को दिए नोटिस पर की जाने वाली कार्रवाई को 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई 20 जुलाई को सुबह 10:00 बजे रखी थी.

जयपुर. सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति के साथ न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता खंडपीठ में सुनवाई करेंगे. पूर्व में सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. वहीं, स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बहस शुरू कर दी है.

जबकि दूसरी ओर अदालती आदेश की पालना में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचेतक महेश जोशी हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुके हैं. जिसे सोमवार को रिकॉर्ड पर दिया जाएगा. जवाब में जोशी ने याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए खारिज करने की गुहार की है. स्पीकर की ओर से बहस पूरी होने के बाद महेश जोशी की ओर से भी मामले में पक्ष रखा जाएगा.

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सचिन पायलट और अन्य की ओर से दायर याचिका में जहां अभिव्यक्ति की आजादी बताते हुए स्पीकर की ओर से मुख्यमंत्री के प्रभाव में नोटिस जारी करने की बात कही गई है, वहीं स्पीकर की ओर से दलील दी गई है कि अब तक मामले में सिर्फ पायलट सहित अन्य विधायकों को नोटिस ही जारी किए गए हैं. स्पीकर की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

ऐसे में याचिका प्रीमेच्योर होने के कारण खारिज की जाए. बीते शुक्रवार को मामले में बहस अधूरी जाने के चलते स्पीकर की ओर से विधायकों को दिए नोटिस पर की जाने वाली कार्रवाई को 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई 20 जुलाई को सुबह 10:00 बजे रखी थी.

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