जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल में मुकदमों का फैसला पक्ष में करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मंडल के तत्कालीन सदस्य सुनील कुमार, बीएल मेहरड़ा और दलाल शशिकांत की जमानत याचिकाओं पर एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टालने की गुहार की थी.
वहीं, ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त से मारपीट और अभद्रता के मामले में निलंबित किए गए पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा की याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है.
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न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और मनोज व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका में रही कमियों को दूर करने को कहा है. याचिका में नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए निलंबन को गलत बताया गया है.