जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां के पूर्व कलेक्टर इन्द्रसिंह राव की जमानत याचिका पर 15 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ना तो किसी से रिश्वत मांगी है और ना ही उसे रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है. वहीं, प्रकरण में एसीबी आरोप पत्र पेश कर चुकी है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ एसीबी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. ऐसे में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को रिकॉर्ड सहित तलब किया जाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है.
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गौरतलब है कि एसीबी ने गत 9 दिसंबर को पेट्रोल पंप की लीज आवंटन के नवीनीकरण के लिए एनओसी जारी करने के नाम पर कलेक्टर के निजी सहायक को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. निजी सहायक ने इसमें से एक लाख रुपए कलेक्टर को देने की बात कही थी. इसके बाद एसीबी ने कलेक्टर को गिरफ्तार किया था.