जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित की गई स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2020 (stenographer recruitment exam 2020) को लेकर सुनवाई की है. कोर्ट ने परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम जारी करने पर रजिस्ट्रार जनरल (registrar general) और परीक्षा रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
चीफ जस्टिस अकील कुरेशी (Chief Justice Akil Qureshi) और जस्टिस रेखा बोराणा (Justice Rekha Borana) की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र मेहरा की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी. लेकिन चयन याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे.
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याचिका में अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों (subordinate courts) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) के लिए वर्ष 2020 में स्टेनोग्राफर पद की भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा में पास होने के बाद याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लेकर दस्तावेज सत्यापन किया गया. वहीं कुछ असफल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिकाओं के गत 25 अक्टूबर को निस्तारित होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आनन-फानन में 28 अक्टूबर को पूर्व में जारी परिणाम को संशोधित कर दिया.
इसके चलते याचिकाकर्ता सहित अधिकांश सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए. जबकि उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना ही शेष था. याचिका में कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी करने से पूर्व न तो याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.