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स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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HC ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर लगाई रोक
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Published : Dec 5, 2020, 10:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

HC ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर लगाई रोक

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरती शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता धीरज पालिया ने बताया कि आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी किया है, जो कि एमएससी बायोलॉजी के समान नहीं है.

यह भी पढ़ें- ...फिर भाजपा पर बरसे गहलोत, कहा- राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने पूर्व की भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को एमएससी बायोलॉजी के समान माना है. वहीं दूसरी ओर आरपीएससी के अधिवक्ता अपने जवाब से अदालत को संतुष्ठ नहीं कर सके. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए याचिका के निस्तारण तक अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

HC ने स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी भर्ती-2018 की अंतिम सूची जारी करने पर लगाई रोक

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरती शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता धीरज पालिया ने बताया कि आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी किया है, जो कि एमएससी बायोलॉजी के समान नहीं है.

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याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने पूर्व की भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को एमएससी बायोलॉजी के समान माना है. वहीं दूसरी ओर आरपीएससी के अधिवक्ता अपने जवाब से अदालत को संतुष्ठ नहीं कर सके. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए याचिका के निस्तारण तक अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है.

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