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मिनिस्टर सैलेरी एक्ट में संशोधन करेगी राजस्थान सरकार...सरकारी आवास खाली नहीं किया तो रोजाना लगेगी 10 हजार रुपए की पेलेंटी

प्रदेश सरकार बजट सत्र में राजस्थान मिनिस्टर सैलेरी एक्ट 1956 में संशोधन करने जा रही है. जिसके बाद सरकारी आवासा खाली नहीं करने पर 1 महीने में 5 हजार रुपए की लगने वाली पेलेंटी को बढ़ाकर रोजाना की 10 हजार रुपए कर दी जाएगी.

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Published : Jun 13, 2019, 11:39 PM IST

मिनिस्टर सैलेरी एक्ट में संशोधन करेगी राजस्थान सरकार

जयपुर. राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण आते रहे हैं जहां मंत्रियों के आधिकारिक निवास चुनाव हारने, सरकार बदलने या मंत्री पद जाने की स्थिति में तय समय में खाली नहीं किए गए और उनकी मियाद बढ़ाने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट भी डाल दी गई. अब ऐसी बातों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार बजट सत्र में राजस्थान मिनिस्टर सैलेरी एक्ट 1956 में संशोधन करने जा रही है. संशोधन को पहले कैबिनेट से पास करवाया जाएगा.

फिलहाल इस एक्ट में क्लोज 5 की धारा 1 के अनुसार यदि कोई मंत्री या विधायक सरकारी आवास को खाली नहीं करता है, तो ऐसा करने पर उसे सरकारी आवास के लिए तय किराए के साथ ही 5 हजार रुपए अतिरिक्त पेलेंटी के तौर पर देना होता था, लेकिन अब ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एक संशोधन लाएगी जिसके अनुसार 1 महीने में 5 हजार रुपए की लगने वाली पेलेंटी को बढ़ाकर रोजाना की 10 हजार रुपए कर दी जाएगी.

मिनिस्टर सैलेरी एक्ट में संशोधन करेगी राजस्थान सरकार...सरकारी आवास खाली नहीं किया तो रोजाना लगेगी 10 हजार रुपए की पेलेंटी

राजस्थान में अभी भी ऐसे दो से तीन सरकारी बंगले हैं, जिन्हें विधायकों ने अभी खाली नहीं किया है. हालांकि विधायक नरपत सिंह राजवी का सरकारी आवास इस कैटेगरी में आता है या नहीं. यह आने वाला समय बताएगा. तो वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एसएमएस रोड पर सरकारी आवास भी इस कैटेगरी में आता है.

वहीं कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष पर गांधीजी को सम्मान देने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया जा सकता है. हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अगर यह विभाग बना तो वह सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला और राज्य स्तर पर शांति समितियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा.

जयपुर. राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण आते रहे हैं जहां मंत्रियों के आधिकारिक निवास चुनाव हारने, सरकार बदलने या मंत्री पद जाने की स्थिति में तय समय में खाली नहीं किए गए और उनकी मियाद बढ़ाने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट भी डाल दी गई. अब ऐसी बातों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार बजट सत्र में राजस्थान मिनिस्टर सैलेरी एक्ट 1956 में संशोधन करने जा रही है. संशोधन को पहले कैबिनेट से पास करवाया जाएगा.

फिलहाल इस एक्ट में क्लोज 5 की धारा 1 के अनुसार यदि कोई मंत्री या विधायक सरकारी आवास को खाली नहीं करता है, तो ऐसा करने पर उसे सरकारी आवास के लिए तय किराए के साथ ही 5 हजार रुपए अतिरिक्त पेलेंटी के तौर पर देना होता था, लेकिन अब ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एक संशोधन लाएगी जिसके अनुसार 1 महीने में 5 हजार रुपए की लगने वाली पेलेंटी को बढ़ाकर रोजाना की 10 हजार रुपए कर दी जाएगी.

मिनिस्टर सैलेरी एक्ट में संशोधन करेगी राजस्थान सरकार...सरकारी आवास खाली नहीं किया तो रोजाना लगेगी 10 हजार रुपए की पेलेंटी

राजस्थान में अभी भी ऐसे दो से तीन सरकारी बंगले हैं, जिन्हें विधायकों ने अभी खाली नहीं किया है. हालांकि विधायक नरपत सिंह राजवी का सरकारी आवास इस कैटेगरी में आता है या नहीं. यह आने वाला समय बताएगा. तो वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एसएमएस रोड पर सरकारी आवास भी इस कैटेगरी में आता है.

वहीं कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष पर गांधीजी को सम्मान देने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया जा सकता है. हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अगर यह विभाग बना तो वह सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला और राज्य स्तर पर शांति समितियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा.

Intro:अब अगर मंत्रियों के आवाज को नहीं किया खाली तो माननीयों पर पड़ेगा भारी हर दिन के लगेंगे होटल के कमरे की तरह ₹10000 रोजाना गहलोत सरकार बजट सत्र में लाएगी मिनिस्टर सैलेरी एक्ट 1956 में संशोधन


Body:राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण आते रहे हैं जहां मंत्रियों के आधिकारिक निवास चुनाव हारने सरकार बदलने या मंत्री पद जाने की स्थिति में तय समय में खाली नहीं किए गए और उनकी मियाद बढ़ाने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट भी डाल दी गई अब ऐसी बातों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार अपने बजट सत्र में राजस्थान मिनिस्टर सैलेरी एक्ट 1956 में संशोधन करने जा रही है संशोधन को पहले कैबिनेट से पास करवाया जाएगा फिलहाल इस एक्ट में क्लोज 5 की धारा 1 के अनुसार यदि कोई मंत्री या विधायक सरकारी आवास को खाली नहीं करता है तो ऐसा करने पर उसे सरकारी आवास के लिए तय किराए के साथ ही ₹5000 अतिरिक्त वैलेंटी के तौर पर देना होता था और मंत्रियों का ऐसा करना कई बार सामने भी आ चुका है कि वह अपना पद जाने के बाद भी मंत्रियों के सरकारी आवास में जमे रहते हैं और उसके बाद भी समय सीमा बढ़ाने के लिए लिखते हैं अब ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एक संशोधन दिलाएगी जिसके अनुसार 1 महीने में 5000 रुपए की लगने वाली प्लेंटी को बढ़ाकर रोजाना की ₹10000 कर दी जाएगी राजस्थान में अभी भी ऐसे दो से तीन सरकारी बंगले हैं जिन्हें विधायकों ने अभी खाली नहीं किया है हालांकि विधायक नरपत सिंह राजवी का सरकारी आवास इस कैटेगरी में आता है या नहीं यह आने वाला समय बताएगा तो वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एसएमएस रोड पर सरकारी आवास भी इस कैटेगरी में आता है वही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष पर महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया जा सकता है हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है अगर यह विभाग बना तो वह सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला और राज्य स्तर पर शांति समितियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा पीटीसी अजीत


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