जयपुर. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच अब राजस्थान के सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुलेंगे. प्रशासनिक सुधार विभाग ने गुरुवार को अधीनस्थ समस्त विभाग, अनुभाग निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशक, पब्लिक सर्विसेज और शासन उप सचिव को 20 अप्रैल तक कार्यालय को खोलने के आदेश दिए हैं. इन विभागों में रोटेशन के आधार पर 33 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. साथ ही आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है.
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प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. वेंकटेश्वरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को बुलाकर शेष कर्मचारी वर्क फॉर्म होम करेंगे. जरूरत पड़ने पर उनको फौरन कार्यालय आना होगा. लॉकडाउन अवधि में समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर ही रहेंगे. मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकेंगे. इस संबंध में सभी अधिकारी अपने विभाग में कर्मिक उपस्थिति को लेकर अलग से अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे.
ये व्यवस्था 20 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक रहेगी. इस दौरान कर्मचारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों केअनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के दिशा-निर्देश की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी. हर कार्यालय के स्तर पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
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दरअसल, लॉकडाउन का दूसरे चरण लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. उस नई गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है. इसके तहत उद्योग, कारखानों और छोटे दुकानदारों को लॉकडाउन से बाहर रखने की आदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में अब सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों और अधिकारियों को आने के लिए निर्देशित किया । गया है. हालांकि इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंस रखना होगा.